बिलासपुर। लैपटाप खरीदने के पांच दिन बाद कैमरे में खराबी आ गई। ग्राहक ने सर्विस सेंटर में शिकायत की, लेकिन उसे किसी प्रकार के सहयोग नहीं मिला। लैपटाप को सुधारकर भी नहीं दिया गया। इस मामले में सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को नए लैपटाप या पूरी कीमत ग्राहक को लौटाने समेत 10 हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति अदा करने का फैसला सुनाया।
कुदुदंड मिलन चौक निवासी मुकेश चौहान पिता अंबालाल चौहान (45) ने मैनेजर क्रोमा ओम शकुंतलम सांई दरबार रामा मैग्नेटो माल बिलासपुर स्थित एसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वेस्ट मुंबई से 17 जून 2021 को 77 हजार 540 रुपये में लैपटाप खरीदा था। एक साल की वारंटी दी गई थी। खरीदने के पांच दिन बाद ही लैपटाप में खराबी आ गई। कैमरा ठीक से काम नहीं कर रहा था।
इसके बाद पीड़ित सुधरवाने के लिए दुकान संचालक के पास गए। संचालक व कंपनी के अधिकारी टालमटोल करने लगे। लैपटाप को न ठीक करके दिया और न ही बदला गया। इस तरह से कंपनी की ओर से सेवा में कमी की गई। इसके बाद पीड़ित ने जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर किया। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों ने सुनवाई के दौरान कंपनी को नोटिस जारी कर लैपटाप को सुधारने के लिए मौका दिया था।
इसके बावजूद कंपनी की ओर से कोई पहल नहीं की गई। इसके बाद आयोग ने एसस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वेस्ट मुंबई को नया लैपटाप देने या फिर उसकी कीमत 77 हजार 430 रुपये अदा करने का फैसला सुनाया। लैपटाप या राशि जमा नहीं करने पर नौ प्रतिशत वार्षिक व्याज भुगतान समेत पीड़ित ग्राहक को 10 हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति की जमा करने निर्देश दिए हैं।
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