बीते कुछ दिनों से राज्य के अलग-अलग जिलों में कार्यरत शासकीय सेवकों द्वारा लिए जा रहे गृह भाड़ा भत्ता (House Rent Allowance) की जानकारी मांगी जा रही है। क्योंकि एक साथ रहने के बाद भी अधिकतर शिक्षक पति-पत्नी दोनो नियम विरुद्ध भाड़ा भत्ता ले रहे हैं। कई परिवार ऐसे भी हैं जो शासकीय भवन में रहकर खुद भाड़ा नहीं लेते, लेकिन अपने परिवार के अन्य शासकीय कर्मियों के नाम पर भाड़ा भत्ता ले रहे हैं। राज्य शासन द्वारा 2002 में जारी किए गए आदेश के अनुसार शासकीय सेवा में संलग्न किसी एक परिवार के दो या उससे अधिक व्यक्ति HRA का लाभ ले रहे हैं तो यह वित्त नियम 4 के तहत अनुचित है। ऐसे लोगों के खिलाफ शासन जल्द ही रिकवरी शुरू कर सकता है।
फिलहाल राज्यभर के सभी विभागों में खास कर शिक्षा विभाग से इस तरह की जानकारी जुटाई जा रही है । इसी कड़ी में गरियाबंद में भी शिक्षा विभाग में जानकारी जुटाई जा रही है। राज्य शासन के संज्ञान में आया है कि कुछ ऐसे शासकीय कर्मचारीयों द्वारा भी शासन से हाउस रेंट अलाउंस प्राप्त किया जा रहा है जिनके पति-पत्नी संघ/मंडल/बैंक/निगम इत्यादि में कार्यरत हैं अथवा संस्था द्वारा आवंटित मकान में रहते हैं अथवा संस्था से गृह भाड़ा प्राप्त करते हैं यह नियम अनुकूल नहीं है।
कर्मचारियों को देना होगा घोषणा पत्र
राज्य शासन द्वारा सभी विभागों का ध्यान उपरोक्त प्रावधानों की ओर आकर्षित करते हुए पुनः निर्देशित किया गया है कि सभी कार्यालय प्रमुख HRA स्वीकृत करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि एक ही आवास में रहने वाले शासकीय कर्मचारियों में से केवल एक कर्मचारी ही गृह भाड़ा भत्ता ले रहा है। अब कर्मचारियों द्वारा HRA के आवेदन के साथ घोषणा पत्र में कर्मचारी के साथ एक ही मकान में रहने वाले कर्मचारी के साथ-साथ शासकीय संघ मंडल बैठक निगम इत्यादि की जानकारी भी देनी होगी।
रिकवरी हुई तो करोड़ों रुपये आएंगे वापस
गृह भाड़ा भत्ता अधिनियम के नियम विरुद्ध सबसे अधिक लाभ जिलेभर के उन शिक्षाकर्मियों द्वारा लिया जा रहा है जो पति-पत्नी के आधार पर एक ही जगह में ट्रांसफर लेकर साथ में रह रहे हैं। दोनो में से एक कर्मी नियम विरुद्ध भाड़ा भत्ता प्राप्त कर रहे हैं अब ऐसे कर्मियों की जानकारी जुटाई जा रही है।
अधिकारियों ने कहा होगी रिकवरी
कलेक्टर आकाश छीकरा ने बताया कि इस बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है। जानकारी के बाद जांच में जो भी तथ्य सामने आयेंगे । उसके अनुरूप नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजेंद्र प्रसाद दास ने बताया कि राज्य शासन के आदेश की जानकारी मिली है। इस तरह के शिक्षकों की सूची तैयार की जा रही है। जो पति-पत्नी साथ में रहते हुए भाड़ा भत्ता का लाभ ले रहे हैं उनके द्वारा ली जा रही राशि की भी गणना की जा रही है। इनकी जानकारी एकत्र कर उच्चाधिकारियों को रिकवरी हेतु सूची सौपी जाएगी।
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