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इंदौर में टूव्हीलर पर घूम-घूमकर अवैध शराब बेच रहे आरोपितों को पकड़ा

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 इंदौर । इंदौर के सुदामा नगर क्षेत्र में दोपहिया वाहन में शराब रखकर बेची जा रही थी। मामले की सुचना मिलने पर आबकारी विभाग की टीम ने दबिश देकर वाहन चालक को पकड़ा। तलाशी लेने पर वाहन की डिक्की से 58 पाव देशी शराब के जब्त किए गए। आरोपी घूम-घूम कर अवैध रूप से शराब का विक्रय कर रहा था। वहीं इसी स्थान पर थैले में शराब रखकर दूसरा व्यक्ति भी अवैध शराब बेचता पाया गया। दोनों से पूछताछ के बाद इनको शराब उपलब्ध कराने वाले तीसरे आरोपी के घर दबिश देकर 450 पाव अवैध शराब के जब्त किए। तीनों पर आबकारी अधिनियम में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

आबकारी विभाग ने सुदामा नगर में अवैध शराब विक्रय की सूचना पर एक टीम गठित कर जांच के लिए भेजी। इस टीम ने सुदामा नगर झुग्गी झोपड़ी में दबिश देकर आरोपी दिनेश चौहान को सुजुकी एक्सेस से शराब के पाव बेचते पाया गया। अवैध शराब की गणना करने पर 58 पाव पाए गए।

आबकारी विभाग के नियंत्रण कक्ष प्रभारी राजीव मुद्गल व सहायक जिला आबकारी अधिकारी अनिल माथुर ने बताया कि सुदामा नगर झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र में ही एक रितेश नामक थैले में मसाला पाव बेचते पाया गया। इसके पास से 70 पाव जब्त किए गए। उक्त कार्रवाई में उप निरीक्षक बीडी अहिरवार, राजेश तिवारी, रमेश पालीवाल का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

पूछताछ के बाद घर से जब्त की शराब

आबकारी की टीम ने दोनों से पुछताछ की गई, तो दोनों ने मुकेश सोलंकी का नाम बताया। इसके बाद टीम ने दोनों के बताए स्थान पर मुकेश के घर पर पंचनामा कार्रवाई कर तलाशी ली। तलाशी में 450 शराब के पाव जब्त किए गए। मुकेश के पास शराब रखने का कोई वैध पास परमिट नहीं पाया गया। दो प्रकरणों में दिनेश के पास से 10.44 बल्क लीटर, रितेश के पास से 12.6 बल्क लीटर शराब जब्त की गई। वहीं आरोपित मुकेश के कब्जे से 81 बल्क लीटर शराब जब्त हुई।

अवैध शराब रखने और बेचने के पहले भी कई केस दर्ज

दिनेश एवं रितेश के खिलाफ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) क के प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। वहीं आरोपी मुकेश के विरुद्ध धारा 34(1) व 34 (2) के तहत केस दर्ज किया गया। यह जानने का प्रयास किया जा रहा है कि यह शराब किसकी है और कहां से लाई गई है। आरोपित मुकेश के पूर्व में भी आबकारी एवं पुलिस थानों में अवैध शराब रखने और बेचने के केस दर्ज हैं।

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