ग्वालियर। अशोकनगर विधायक जजपाल सिंह जज्जी के जाति प्रमाण पत्र को लेकर हाई कोर्ट में हो रही सुनवाई में मंगलवार को याचिकाकर्ता व भाजपा नेता लड्डूराम कोरी की गवाही पूरी हो गई है।
लड्डूराम कोरी की गवाही दिसंबर से शुरू होकर जुलाई में आकर छह महीने में पूरी हुई है। याचिकाकर्ता के वकील संगम कुमार जैन का कहना है कि लड्डूराम के बाद अब दो अन्य की गवाही होना शेष है, जो बुधवार को होगी।
गौरतलब है कि जजपाल सिंह जज्जी साल 2018 के विधानसभा चुनाव में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित अशोकनगर विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे और जीत गए। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए।
उनके साथ विधायक जज्जी भी भाजपा में चले गए। उन्होंने 2020 में भाजपा के टिकट से उपचुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उपचुनाव से पहले भाजपा नेता लड्डूराम कोरी ने हाई कोर्ट में लगाई याचिका थी जिसमें कहा कि विधायक जजपाल सिंह जज्जी पंजाब के रहने वाले हैं। उनके पास जिस जाति का प्रमाण पत्र है, वह पंजाब में अनुसूचित जाति की श्रेणी में आता है, लेकिन मध्यप्रदेश में यह जाति सामान्य वर्ग में आती है।
इसलिए जजपाल सिंह को मध्यप्रदेश में आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। वह मूल रूप से पंजाब के रहने वाले हैं और इनका प्रमाण पत्र वहीं मान्य होगा।
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