Breaking News in Hindi
ब्रेकिंग
India's Fastest Metro: भारत की सबसे तेज मेट्रो की रफ्तार ने चौंकाया, अब घंटों का सफर मात्र 30 मिनट म... India AI Impact Summit 2026: बिहार में तकनीक का नया दौर, राज्य सरकार ने ₹468 करोड़ के MoU पर किए हस्... Mamata Banerjee vs EC: "चुनाव आयोग की हिम्मत कैसे हुई?" सुप्रीम कोर्ट के नियमों के उल्लंघन पर भड़कीं... Delhi Kidnapping: पहले विश्वास जीता, फिर दूध पिलाने के बहाने बच्चा लेकर फरार! दिल्ली के अंबेडकर हॉस्... Rape Case Verdict: दुष्कर्म मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट का बड़ा फैसला, दोषी को 7 साल की कड़ी सजा और ... Bhupinder Hooda on Crime: "हरियाणा में वही सुरक्षित है जिसे कोई मारना नहीं चाहता"—बढ़ते अपराध पर हुड... Haryanvi Singer Harsh Gupta Arrested: हरियाणवी सिंगर हर्ष गुप्ता गिरफ्तार, पुलिस ने इस गंभीर मामले म... High-Tech Fraud: पेमेंट का फर्जी मैसेज दिखाकर लाखों के गहने ले उड़ा ठग, शातिर की तलाश में जुटी पुलिस Rohtak Gangwar: रोहतक में सरेआम गैंगवार, गोगा की 20 से अधिक गोलियां मारकर हत्या, CCTV में कैद हुई खौ... Haryana Vivah Shagun Yojana: हरियाणा में बेटी की शादी के लिए मिलेंगे 71,000 रुपये, जानें क्या है पात...

दो से अधिक बच्चे वाले नहीं लड़ सकेंगे नगर निकाय चुनाव, नामांकन में सभी प्रत्याशियों को शपथ पत्र देना अनिवार्य

2

रांचीः नगर निकाय चुनाव में दो से अधिक बच्चे वाले उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकेंगे. इतना ही नहीं हर प्रत्याशी को चुनाव नामांकन के वक्त एक शपथ पत्र देना होगा कि निर्धारित कट ऑफ तक उन्हें दो बच्चे हैं. राज्य निर्वाचन आयोग ने इसको लेकर सभी जिलों को निर्देशित किया है. राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद के अनुसार इस संबंध में नगर विकास द्वारा पूर्व में निकाली गई चिट्ठी को आधार मानकर इसका कड़ाई से पालन कराने का सभी जिलों को निर्देशित किया गया है.

जिलों में वार्डों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी

निर्वाचन तैयारी की जानकारी देते हुए आयोग के सचिव ने बताया कि वार्डों में आरक्षण की प्रक्रिया सभी जिलों में पूरी कर ली गई है और आयोग को इस संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि चुनाव तैयारी को लेकर जल्द ही सभी जिलों के डीसी-एसपी के साथ वीडियो कॉफ्रेंसिंग कर अद्यतन स्थिति की जानकारी ली जाएगी.

निगम क्षेत्र के वोटर लड़ सकेंगे किसी भी वार्ड से चुनाव

नगर निकाय चुनाव में आरक्षण के कारण यदि आप उस वार्ड में चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है. आप अन्य किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ सकते हैं. राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में हाल ही में वार्डों के तय हो रहे आरक्षण के बाद मिल रही शिकायत के बाद सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी किया है.

आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद के अनुसार महापौर, अध्यक्ष और वार्ड सदस्य पद के लिए चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की योग्यता से जुड़े दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. इसके अनुसार प्रत्याशी का संबंधित नगर निकाय का मतदाता होना अनिवार्य होगा. हालांकि नगर निकाय की मतदाता सूची में शामिल व्यक्ति उस निकाय के किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ सकता है, बशर्ते प्रत्याशी को वार्ड में लागू आरक्षण नियमों का पालन करना होगा. बहरहाल, चुनावी तैयारियों के बीच तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, ताकि फरवरी में चुनाव कराए जा सकें.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.