हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने श्रमिकों और दिहाड़ी मजदूरों के लिए बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने अकुशल श्रमिकों की मजदूरी को बढ़ा दिया है. सराकर के फैसले के बाद अब न्यूनतम दिहाड़ी 400 रुपये से बढ़कर 425 रुपये कर दी गई है. इस बदलाव के साथ ही सरकार ने दिहाड़ी के अन्य वर्गों में भी मिलने वाली मजदूरी में वृद्धि की है.
इस संबंध में श्रम एवं रोजगार विभाग की सचिव की तरफ से मंगलवार को अधिसूचना जारी की गई है. प्रदेश में किए गए ये बदलाव 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएंगे. दिहाड़ी को बढ़ाए जाने के संबंध में सरकार की समिति की बैठक 4 अप्रैल को हुई थी, जिसमें सभी 19 अनुसूचित रोजगारों में सभी श्रेणियों के श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि को मंजूरी दी गई थी और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया था.
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