इंदौर। दहेज लोभी पति ने पत्नी को दहेज के लिए इतना सताया कि परेशान होकर उसने एसिड पीकर जान दे दी। कोर्ट ने दहेज लोभी को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपित पर डेढ़ हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
मामला वर्ष 2015 का है। मालवा मिल क्षेत्र निवासी गीता सूर्यवंशी को एसिड पीने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। वह नवविवाहिता थी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई जांच में यह बात सामने आई कि उसे उसका पति मिथुन लड़की पैदा होने तथा दहेज के रूप में पैसा मायके से लाने के लिए परेशान करते थे। पति आए दिन मारपीट कर मानसिक व शारीरिक तथा आर्थिक रूप से परेशान करता था। वह इतनी परेशान हो गई थी कि उसने घर में रखा एसिड पीकर जान दे दी।
अपत्र सत्र न्यायालय में चल रही थी सुनवाई
पुलिस ने मिथुन के खिलाफ धारा 498ए और 304बी भादंसं के तहत प्रकरण दर्ज किया। जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि अपर सत्र न्यायालय ने प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए आरोपित मिथुन पिता श्रवण सुर्यवंशी को सात वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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