लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर से ही लोन लिया जा सकता है इंदौर। इंदौर ब्रांच आफ आईसीएआई द्वारा एक सेमिनार आयोजित किया गया। इस दौरान कंपनी एक्ट मे कंपनी को क्या-क्या वार्षिक अनुपालन करना होता है विषय पर चर्चा की गई। इंदौर ब्रांच के चेयरमैन मौसम राठी ने बताया कि कंपनी एक्ट में कई ऐसे फार्म होते हैं जिनको समय पर फाइल करना अनिवार्य है। यदि ये समय पर फाइल नहीं होते है तो कई बार बड़ी भारी लेट फीस देना पड़ती है।
60 दिन में वार्षिक रीटर्न फाइल अनिवार्य
एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करने पर प्रति दिन 100 से पांच लाख तक की पेनल्टी हो सकती है। यदि किसी भी जगह पर पेनल्टी डिफाइन नहीं है तो 50000 तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। कार्यक्रम का संचालन वाईस चेयरमैन अतिशय खासगीवाला ने किया। साथ ही उमेश गोयल और जगदीश पाटीदार सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।
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