उमरिया। इस साल दशहरे पर शस्त्र पूजन होना मुश्किल लग रहा है। इसकी वजह यह है कि आचार संहिता लग चुकी है और शास्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। इस स्थिति में लाइसेंस धारी लोगों को अपने शस्त्र थाने में जमा करने होंगे। कलेक्टर ने यह आदेश जारी कर दिया है की शस्त्र लाइसेंस निलंबित हो गए हैं अतः सभी शस्त्र धारक अपने शस्त्र थानों में जमा करें। यदि दशहरे के पहले शस्त्र जमा करने के लिए जोर डाला जाता है तो निश्चित तौर पर लोग अपने शास्त्रों की पूजा नहीं कर सकेंगे।
यह है कलेक्टर का आदेश
भारत निर्वाचन आयोग व्दारा विधानसभा निर्वाचन 2023 के कार्यक्रम की घोषणा 9 अक्टूबर को कर दी गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बुध्देष कुमार वैद्य ने जिला उमरिया की भौगोलिक सीमांतर्गत समस्त अनुज्ञप्तिधारियों की शस्त्र अनुज्ञप्तियाँ निलंबित कर अनुज्ञप्तियों में धारित शस्त्र सम्बन्धित क्षेत्र के पुलिस थानों में जमा कराने के निर्देष दिए है।
अस्त्र शस्त्र थाने में जमा कराकर अनुज्ञप्तिधारी को पावती अनुदत्त करेंगे
जिला निर्वाचन अधिकारी ने भौगोलिक सीमांन्तर्गत आने वाली समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तियों को चुनाव सम्पन्न होने तक के लिए निलंबित कर दिया है। कहा,संबंधित समस्त थाना प्रभारियों का यह उत्तर दायित्व होगा कि वे उनके थाना क्षेत्रान्तर्गत आने वाले समस्त अनुज्ञप्तिधारियों के अस्त्र शस्त्र तुरन्त थाना में जमा कराकर अनुज्ञप्तिधारी को विधिवत पावती अनुदत्त करेंगे। सभी अनुज्ञप्तिधारी तत्काल अपना-अपना शस्त्र संबंधित थाना में जमा कराएं।
इन पर लागू नहीं
यह आदेश दण्डाधिकारियों , पुलिसबल, शासकीय कर्मचारियों,शासकीय ,अशासकीय ,अर्द्ध शासकीय ,प्रतिष्ठानों की सुरक्षा हेतु जारी शस्त्र अनुज्ञप्तियों एवं निजी लायसेंसधारी जो शासकीय अशासकीय, अर्द्ध शासकीय , प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में सुरक्षाकर्मी के पद पर में सेवारत हैं पर लागू नहीं होगा। यह आदेश विधानसभा आम निर्वाचन 2023 कार्य सम्पन्न होने तक प्रभावशील होगा।
अधिकारी, कर्मचारी को देना होगा घोषणा पत्र
भारत निर्वाचन आयोग व्दारा विधानसभा निर्वाचन 2023 के कार्यक्रम की घोषणा 9 अक्टूबर को कर दी गई है। विधानसभा निर्वाचन 2023 मे लगे समस्त अधिकारी, कर्मचारी का घोषणा पत्र भराया जाना है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बुध्देश कुमार वैद्य ने कहा है कि अपने विभाग से संबंधित समस्त अधिकारी, कर्मचारी का घोषणा पत्र भरवाकर जिला निर्वाचन कार्यालय में एक सप्ताह के अंदर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
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