Breaking News in Hindi
ब्रेकिंग
मंदिर में शिल्पा शेट्टी के फोटो खिंचवाने पर बवाल, सेवादार और एक अधिकारी को नोटिस बाढ़ प्रभावित किसानों के खाते में ₹101 करोड़ जारी… दिवाली पर CM नीतीश कुमार की बड़ी सौगात एनसीआर में मेथ लैब का भंडाफोड़, तिहाड़ जेल वार्डन, मैक्सिकन नागरिक सहित 5 गिरफ्तार दिल्ली में आयुष्मान से बेहतर फरिश्ता, बम से उड़ाने की धमकी पर केंद्र चुप क्यों… AAP का BJP पर हमला गाजीपुर: 65 साल के बुजुर्ग ने लगाई जीत की झड़ी, सेना के पूर्व कैप्टन ने जमाया 9 मेडल पर कब्जा हिजबुल्लाह का नया चीफ बना नईम कासिम, नसरल्लाह की लेगा जगह, दोनों कर चुके हैं साथ काम चमड़े के बैग पर ट्रोल हो रही थीं जया किशोरी, अब खुद दिया ये जवाब जेपीसी की बैठक में क्या हुआ था, जिसके बाद हुई झड़प…कल्याण बनर्जी ने बताई पूरी घटना यूपी उपचुनाव: साइलेंट प्लेयर की भूमिका में कांग्रेस, सपा के लिए सियासी नफा या फिर नुकसान राजस्थान: पुलिया से टकराई बस, 11 लोगों की मौत, 20 से अधिक लोग घायल

CM केजरीवाल की पत्नी को कोर्ट का नोटिस, चलेगा केस…जानिए क्या है पूरा मामला

7

दिल्ली की एक अदालत ने दो विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराकर कानून का कथित तौर पर उल्लंघन करने के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को तलब किया है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अरजिंदर कौर ने भाजपा नेता हरीश खुराना की अर्जी पर 18 नवंबर को सुनीता केजरीवाल को आरोपी के तौर पर तलब किया। भाजपा नेता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल की पत्नी ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

न्यायाधीश ने 29 अगस्त को पारित एक आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता और अन्य गवाहों की गवाही पर विचार करने के बाद, इस अदालत की सुविचारित राय है कि आरोपी सुनीता केजरीवाल पत्नी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत दंडनीय अपराध के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है। इसलिए, आरोपी को तदनुसार तलब किया जाए।” इस अपराध के लिए अधिकतम दो साल की सजा का प्रावधान है।

खुराना ने दावा किया कि सुनीता केजरीवाल उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र (संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद) और दिल्ली के चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूचियों में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, जो जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 17 का उल्लंघन है। उन्होंने दावा किया कि उनका अपराध अधिनियम की धारा 31 के तहत दंडनीय है, जो झूठी घोषणाओं से संबंधित है।

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.