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हरियाणा में पूर्व विधायकों को मिलेंगे 10 हजार रुपए प्रति माह, सदन में सर्वसम्मति से विधेयक पारित

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चंडीगढ़ : हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन पूर्व विधायकों के हित में बड़ा फैसला लिया गया। लंच के बाद सदन में हरियाणा विधानसभा (वेतन, भत्ता और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2025 पेश किया गया, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस प्रस्ताव को सदन में रखते हुए बताया कि इस संशोधन से राज्य के लगभग 550 पूर्व विधायकों को सीधा लाभ मिलेगा। विधेयक के तहत पूर्व विधायकों की पेंशन, महंगाई राहत और विशेष यात्रा भत्ते पर लगी एक लाख रुपये की अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है।

नए प्रावधानों के अनुसार अब पूर्व विधायक यात्रा भत्ते के रूप में हर महीने 10 हजार रुपये तक प्राप्त कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि यह निर्णय पूर्व जनप्रतिनिधियों को आर्थिक सहारा प्रदान करेगा।

सदन की कार्यवाही के दौरान स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने बताया कि जुलाना से कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट स्वास्थ्य कारणों से सत्र में उपस्थित नहीं हो सकीं। उन्होंने ई-मेल के जरिए अपनी अस्वस्थता की सूचना दी। शून्यकाल में भाजपा विधायक शक्ति रानी शर्मा द्वारा कांग्रेस विधायक इंदूराज नरवाल के खिलाफ लाए गए विशेषाधिकार प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया गया।

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