Breaking News in Hindi
ब्रेकिंग
Maihar Golamath Temple: मैहर का वो अनोखा मंदिर जहाँ नहीं है एक भी जोड़, महाशिवरात्रि पर उमड़ा श्रद्ध... Viral Wedding: सोशल मीडिया पर परवान चढ़ा प्यार, 3.8 फीट की दुल्हन और 4.2 फीट के दूल्हे की बनी 'परफेक्... Mahashivratri 2026: दूल्हा बनकर निकले पातालेश्वर महादेव, माता पार्वती संग रचाया ब्याह; बारात में जमक... Indian Currency Update: अब भारतीय सिक्के पर दिखेगी 'वंदे भारत' ट्रेन, सरकार ने जारी किया 100 रुपये क... Mahakaleshwar Temple Decoration: 4 देशों के फूलों से महका महाकाल का दरबार, बेंगलुरु के 200 कलाकारों ... Ujjain Mahakal Darshan: महाशिवरात्रि पर 44 घंटे खुले रहेंगे बाबा महाकाल के पट, भस्म आरती में दिखा अद... Indian Navy Rescue: भारतीय नौसेना ने बीच समंदर में जापानी नाविक को किया एयरलिफ्ट, 200 किमी दूर से ऐस... Delhi EOL Vehicle News: दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर 'सर्जिकल स्ट्राइक', अब बिना नोटिस सीधे स्क्रैप... UP Politics: पूर्व मंत्री अनीस खान समेत 100 से ज्यादा दिग्गज आज थामेंगे सपा का दामन, अखिलेश यादव की ... Ghaziabad Crime News: गाजियाबाद में रिश्तों का कत्ल, ढाई साल की बेटी से अश्लील हरकत करते पिता को मां...

तोशाखाना केस में इमरान खान को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने सजा पर लगाई रोक

22

 पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना मामले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट से मंगलवार को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने इमरान खान की सजा पर रोक लगा दी है। साथ ही पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को रिहा करने का भी आदेश दिया है। आपको बता दें कि इमरान खान 5 अगस्त से जेल में बंद हैं। तोशाखाना मामले में इमरान खान पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं और उन्हें 3 साल की सजा सुनाई गई थी।

मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक और न्यायमूर्ति तारिक महमूद जहांगीर की खंडपीठ ने इमरान खान की अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले 5 अगस्त को ट्रायल कोर्ट ने पाकिस्तान चुनाव आयोग (ECP) की ओर से दायर मामले में इमरान खान को दोषी ठहराया था, जिसमें उन पर उपहारों का जानकारी छुपाने का आरोप था।

इमरान खान ने हाईकोर्ट में की थी अपील

डॉन के मुताबिक, इमरान खान ने अपनी सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी। इमरान के वकीलों ने इस मामले को वापस ट्रायल कोर्ट के जज के पास भेजने के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, जिसने उन्हें दोषी ठहराया था। बीते सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने इमरान की सजा में ‘प्रक्रियात्मक दोष’ को स्वीकार किया था, लेकिन उनकी याचिका पर हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करने का विकल्प चुना था। कोर्ट की इन टिप्पणियों से पाकिस्तान बार काउंसिल नाराज हो गया।

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.