पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना मामले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट से मंगलवार को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने इमरान खान की सजा पर रोक लगा दी है। साथ ही पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को रिहा करने का भी आदेश दिया है। आपको बता दें कि इमरान खान 5 अगस्त से जेल में बंद हैं। तोशाखाना मामले में इमरान खान पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं और उन्हें 3 साल की सजा सुनाई गई थी।
मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक और न्यायमूर्ति तारिक महमूद जहांगीर की खंडपीठ ने इमरान खान की अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले 5 अगस्त को ट्रायल कोर्ट ने पाकिस्तान चुनाव आयोग (ECP) की ओर से दायर मामले में इमरान खान को दोषी ठहराया था, जिसमें उन पर उपहारों का जानकारी छुपाने का आरोप था।
इमरान खान ने हाईकोर्ट में की थी अपील
डॉन के मुताबिक, इमरान खान ने अपनी सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी। इमरान के वकीलों ने इस मामले को वापस ट्रायल कोर्ट के जज के पास भेजने के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, जिसने उन्हें दोषी ठहराया था। बीते सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने इमरान की सजा में ‘प्रक्रियात्मक दोष’ को स्वीकार किया था, लेकिन उनकी याचिका पर हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करने का विकल्प चुना था। कोर्ट की इन टिप्पणियों से पाकिस्तान बार काउंसिल नाराज हो गया।
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