मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, संशोधन के लिए 31 अगस्त तक लिए जाएंगे दावे-आपत्ति
मतदाता अपने बीएलओ से सम्पर्क कर मतदाता सूची में जुड़वा सकते है नाम
आगर-मालवा, 09 अगस्त/भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम-2023 अन्तर्गत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटवाने एवं संशोधन के लिए प्रत्येक मतदान केन्द्रों पर 31 अगस्त तक बीएलओ द्वारा दावे-आपत्ति प्राप्त की जाएगी, मतदाता अपने क्षेत्र के मतदान केन्द्र पर प्रदर्शित मतदाता सूची प्रारूप में देखकर यह सुनिश्चित कर सकते है कि उनका नाम मतदाता सूची में है या नहीं और है, तो उसमें कोई त्रुटी तो नहीं है, यदि कोई गलती है, तो सुधारने हेतु फार्म भर सकते हैं, इसके अतिरिक्त नए वोटर कार्ड के लिए नए फॉर्म नंबर 6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवा सकते है।
स्वीप नोडल ओपी विजयवर्गीय ने बताया कि नया वोटर कार्ड बनवाने के लिए मतदाता को दो रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो, राशन कार्ड की फ़ोटो कॉपी या आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी या जन्मतिथि प्रमाण-की फ़ोटो कॉपी के जरूरी होगा।
मतदाता वोटर लिस्ट में अपना नाम जरूर चैक कर लें , पिछले चुनाव में वोट डाला तो भी लिस्ट में नाम अवश्य चेक कर लेवे, अब नई लिस्ट आई है, यदि आपका वोटर लिस्ट मे नाम नहीं है, तो 6 नम्बर फार्म भर कर अपना नाम जरूर जुड़वा लें।।