बलरामपुर: बसंतपुर थाना इलाका अंतर्गत छत्तीसगढ़ यूपी अंतर्राजयीय धनवार चेकपोस्ट पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. पुलिस टीम ने चेकपोस्ट पर संदिग्ध ट्रक से करोड़ों का गांजा जब्त किया. जब्त किया गया गांजा नारियल की भूसी में छिपाकर ले जाया जा रहा था. गांजे की ये बड़ी खेप ओडिशा से राजस्थान जा रही थी. शक होने पर पुलिस ने ट्रक को धनवार चेक पोस्ट पर रोका और इसकी तलाशी ली. तलाशी के दौरान ट्रक से गांजा जब्त हुआ. पुलिस के मुताबिक जब्त की गई गांजे की कीमत करीब 6 करोड़ है.
6 करोड़ का गांजा पकड़ा गया
धनवार चेकपोस्ट पर तैनात पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी ओडिशा से गांजा लेकर आ रहे थे. गांजे की ये बड़ी खेप को ट्रक के जरिए राजस्थान पहुंचाना था. जिस ट्रक में गांजा लोड था वो ट्रक राजस्थान पासिंग गाड़ी है. गाड़ी में नीचे गांजा भरकर रखा गया था. किसी को शक नहीं हो इसके लिए ऊपर से नारियल की भूसी डाली गई थी. पकड़े गए गांजे के साथ तीन लोग भी दबोचे गए हैं. पकड़े गए बदमाश उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं. पकड़े गए तीनों लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है. पकड़े गए सभी लोगों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है. पुलिस ये पता भी लगा रही है कि इन तस्करों का जाल कहां तक फैला हुआ है और इनके किस किस से संबंध हैं.
पकड़े गए बदमाशों के नाम
- अमनरीश कुमार, रायबरेली, उत्तर प्रदेश
- मनीष कुमार, अमेठी, उत्तर प्रदेश
- अम्बरीश कुमार, रायबरेली, उत्तर प्रदेश
बीती रात मुखबिर के जरिये हमें अहम सूचना मिली थी. खबर थी कि बसंतपुर थाना क्षेत्र के धनवार बॉर्डर के आसपास एक ट्रक जिसके अंदर मादक पदार्थ लोड है, यहां से गुजरेगी. इसी तारतम्य में हमारी बसंतपुर थाना की टीम के द्वारा चेकिंग किया गया. चेकिंग के दौरान एक गाड़ी जिसका पासिंग राजस्थान का था, उस गाड़ी को चेक किया गया. गाड़ी के ड्राइवर जो थे उनसे पूछताछ की गई. गाड़ी की चेकिंग में ये पता चला कि उसके अंदर कुछ गांजा जैसा कुछ मादक पदार्थ लोड है. जांच के दौरान कन्फर्म हुआ कि लोड सामान गांजा ही है. जिसके बाद एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है: वैभव बेंकर, पुलिस अधीक्षक, बलरामपुर
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गांजे की इस बड़ी खेप का हमने वजन किया. वजन करने पर कुल 1198 किलोग्राम गांजा होना पाया गया. गांजे को ट्रक में छिपाकर ले जाया जा रहा था.
क्या है एनडीपीएस एक्ट
14 नवंबर 1985 को पारित कानून है. यह नशीले पदार्थों के भंडारण, उपभोग, परिवहन, खेती, कब्ज़ा, बिक्री, खरीद और विनिर्माण को नियंत्रित करता है. एनडीपीएस अधिनियम इन पदार्थों को परिभाषित करता है और उल्लंघन के लिए गंभीर दंड लगाता है. इसे 1988, 2001, 2014 और 2021 में चार बार संशोधित किया गया था. एनडीपीएस (संशोधन) अधिनियम 2021 29 दिसंबर 2021 को पारित किया गया था.
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