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PR के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने पर फंसा इमीग्रेशन मालिक, Court ने सुनाया ये फैसला

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मोगा: करोड़ों रुपए की ठगी करने के आरोपों में घिरे इमीग्रेशन सैंटर संचलाक की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। माननीय जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज की अदालत ने करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले थाना निहाल सिंह वाला पुलिस की ओर से नामजद किए गए इमीग्रेशन संचालक की और से माननीय अदालत में लगाई गई जमानत की अर्जी को नामंजूर कर दिया है।

माननीय अदालत की ओर से शिकायतकर्त्ता पक्ष के वकीलों एडवोकेट अनिष कांत शर्मा, एडवोकेट शिवचरण सिंह गिल और एडवोकेट राजकुमार नागर की इस मामले में सुनवाई के दौरान अदालत में पेश की गई दलीलों के आधार पर आरोपों में घिरे इमीग्रेशन सैंटर संचालक की जमानत अर्जी को नामंजूर किया है। इस मामले में शिकायतकर्त्ता इंद्रजीत सिंह की ओर से विदेश में पी.आर. के नाम पर उनसे करोड़ों रुपए की ठगी करने का आरोप लगाते हुए इमीग्रेशन सैंटर संचालक नवजोत सिंह बराड़ के खिलाफ जिला पुलिस मुखी को शिकायत की थी। जिस पर पुलिस की ओर से आरोपी के खिलाफ 12 जून 2025 को थाना निहाल सिंह वाला पुलिस की ओर से बनती विभिन्न धाराओं के अधीन मामला दर्ज किया गया था।

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