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पंजाब के इस जिले में लग गई सख्त पाबंदी, जिला मैजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश

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गुरदासपुर: जिले में हैजा व अन्य बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने खाद्य पदार्थों की स्वच्छता के संबंध में आदेश जारी किए हैं। इसके तहत उन्होंने बिना तार की जाली या कांच के कवर के किसी भी खाद्य पदार्थ की बिक्री पर रोक लगा दी है।

अधिक पके, कच्चे या सड़े-गले व कटे फलों की बिक्री या प्रदर्शन पर भी रोक लगाई गई है। इसके अलावा बिना तार की जाली के कवर के मिठाई, मीट, केक, बिस्कुट, ब्रेड, भुने अनाज व अन्य खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाई गई है। प्रतिबंधात्मक आदेशों में उन्होंने कहा है कि पंजाब सरकार के जीवाणु विज्ञानी द्वारा मानव उपभोग के लिए अयोग्य घोषित किए गए पानी आधारित उत्पादों, बर्फ, बर्फ के गोले, बर्फ मिश्रित उत्पादों की बिक्री और प्रदर्शन पर रोक लगाई जाती है। ऐ

से गन्ने का रस, लस्सी, शरबत आदि की बिक्री और प्रदर्शन पर रोक है जब तक कि यह स्वच्छ परिस्थितियों में तैयार न किया गया हो। इसके अलावा बर्फ, मिनरल वाटर और गैस युक्त बोतलबंद पानी बनाने वाली ऐसी कोई भी फैक्टरी तब तक बंद रहेगी जब तक उसके पानी का सैंपल पंजाब सरकार की पब्लिक हेल्थ लैबोरेटरी/चंडीगढ़ बैक्टीरियोलॉजिस्ट से प्रमाणित न हो जाए। उन्होंने कहा कि सिविल सर्जन गुरदासपुर, सभी कार्यकारी मजिस्ट्रेट, सहायक सिविल सर्जन, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, सहायक मलेरिया अधिकारी, सभी सीनियर वेटरनरी इंस्पेक्टर, हेल्थ सुपरवाइजर, सभी एसएमआई, सभी एसएमओ, पेटू खाद्य सुरक्षा अधिकारी, सरकार के सभी मेडिकल अधिकारी और उनके अधिकार क्षेत्र में सभी निकायों और संस्थानों को निर्देश दिए जाएंगे कि वे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें और ऐसे बाजारों, इमारतों, दुकानों या स्थानों का निरीक्षण करें जो ऐसे खाद्य पदार्थों के निर्माण, बिक्री और वितरण के लिए उपयोग किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि सभी मेडिकल चेक-अप पोस्टों पर तैनात सभी मेडिकल अफसरों को वाहनों को रोकने और संदिग्ध या संक्रमित यात्रियों की जांच करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि ये आदेश तुरंत जारी किए जाएंगे और 31-12-2025 तक लागू रहेंगे।

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