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शहर में नए आदेश जारी, लगी ये सख्त पाबंदियां

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संगरूर: अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट संगरूर अमित बैंबी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी.एन.एस.एस.), 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया गया है कि जिला संगरूर की सीमाओं के भीतर गौहत्या, तस्करी और गौधन पर होने वाले अत्याचार पर प्रतिबंध लगाया गया है।

आदेश में कहा गया है कि जिले के अंदर गौहत्या, तस्करी और गौधन पर होने वाले अत्याचार की घटनाओं के कारण शांति भंग होने के साथ-साथ सरकारी या निजी संपत्ति के नुकसान का डर रहता है, जिसे रोकने के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं। इस आदेश को लागू करने के लिए वरिष्ठ पुलिस कप्तान, सभी उप मंडल मजिस्ट्रेट और उप निदेशक पशु पालन संगरूर को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

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