Breaking News in Hindi
ब्रेकिंग
इतिहास रचने को तैयार युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी, चिल्ड्रंस डे पर बनाएंगे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड— बनें... दीपावली पर व्यापारिक समृद्धि के लिए क्यों किया जाता है चोपड़ा पूजन? जानिए नए बही-खातों की पूजा का मह... भारत और न्यूजीलैंड वनडे सीरीज, क्या 93 महीने बाद फिर इतिहास दोहराएगी टीम इंडिया? जेएनयू परिसर में खूनी संघर्ष, छात्रा से दोस्ती के विवाद में छात्र पर चाकू से हमला— दाईं आंख की रोशनी... आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने का शानदार मौका, 10वीं-12वीं पास युवा कर सकते हैं ये बेहतरीन फ्री एआई को... शेयर बाजार में आज है मुहूर्त ट्रेडिंग, संवत 2083 की शुरुआत के लिए जानें सही समय और निवेश की रणनीति बॉक्स ऑफिस पर छाई रणबीर-यश की ‘रामायण’, तीसरे दिन शानदार उछाल के साथ पार किया 180 करोड़ का आंकड़ा यमन की राजधानी सना के पास सऊदी अरब के भीषण हवाई हमले, महिलाओं और बच्चों समेत 33 लोगों की मौत दिवाली 2026 पर लक्ष्मी-गणेश पूजा का शुभ मुहूर्त, सही दिशा और मूर्ति स्थापना के नियम राजधानी में प्रदूषण का कहर जारी, जहांगीरपुरी और बवाना में AQI 450 के करीब— प्रशासन सख्त

शहर में नए आदेश जारी, लगी ये सख्त पाबंदियां

36

संगरूर: अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट संगरूर अमित बैंबी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी.एन.एस.एस.), 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया गया है कि जिला संगरूर की सीमाओं के भीतर गौहत्या, तस्करी और गौधन पर होने वाले अत्याचार पर प्रतिबंध लगाया गया है।

आदेश में कहा गया है कि जिले के अंदर गौहत्या, तस्करी और गौधन पर होने वाले अत्याचार की घटनाओं के कारण शांति भंग होने के साथ-साथ सरकारी या निजी संपत्ति के नुकसान का डर रहता है, जिसे रोकने के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं। इस आदेश को लागू करने के लिए वरिष्ठ पुलिस कप्तान, सभी उप मंडल मजिस्ट्रेट और उप निदेशक पशु पालन संगरूर को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.