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दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को कोर्ट से झटका, तुरंत ‘सरेंडर’ करने को कहा

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AAP नेता सत्येन्द्र जैन की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज कर दी है और उन्हें तुरंत ‘सरेंडर’ करने को कहा है। दरअसल, मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन ने अर्जी लगाई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। अब उन्हें आज ही सरेंडर करना होगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैन ने जमानत अर्जी लगाईं थी लेकिन अब खारिज हो गई है।

पीठ ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सह-अभियुक्तों की जमानत याचिका भी खारिज कर दी। पीठ ने फिजियोथेरेपी कराने के आधार पर आत्मसमर्पण करने के लिए समय मांगने की उनकी दलील भी खारिज कर दी।

शीर्ष अदालत ने 17 जनवरी को जैन की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था
शीर्ष अदालत ने 17 जनवरी को जैन और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दलीलें सुनने के बाद जैन की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शीर्ष अदालत के समक्ष जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान, ईडी ने उनकी याचिका का विरोध किया था और आरोप लगाया था कि जैन इस आधार पर मामले की सुनवाई के लिए ट्रायल कोर्ट के समक्ष बार-बार स्थगन की मांग कर रहे थे कि जमानत के लिए उनकी याचिका शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित थी, जिसने पूछा था उसे ट्रायल कोर्ट के समक्ष कार्यवाही में लगन से भाग लेना चाहिए और ट्रायल कोर्ट के समक्ष कार्यवाही को स्थगित करने के लिए बहाने या चाल के रूप में उसके समक्ष अपनी याचिका की लंबितता का उपयोग नहीं करना चाहिए।

जैन को पिछले साल 26 मई को स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत दी गई थी
जैन फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत पर बाहर हैं। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 26 मई को उन्हें रीढ़ की हड्डी की सर्जरी के लिए चिकित्सा आधार पर छह सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी और शीर्ष अदालत ने बाद में सुनवाई के दौरान उनकी अंतरिम जमानत बढ़ा दी थी। शीर्ष अदालत ने उन्हें चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि एक नागरिक को निजी अस्पताल में अपनी पसंद का इलाज कराने का अधिकार है।

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