भोपाल। मध्य प्रदेश में लगातार हो रहे हादसे और बच्चों के बोरवेल में गिरने की घटना को देखते हुए प्रशासन ने नया आदेश जारी किया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों को जेल भी जाना पड़ सकता है। एक ऐसा ही आदेश भोपाल जिला प्रशासन द्वारा जारी किया गया है। खुले बोरवेल को लेकर भोपाल प्रशासन सख़्त रूप अपनाया है।
बोरवेल में गिरने की बढ़ती घटना को देखते हुए भोपाल कलेक्टर ने नया आदेश जारी किया है। जिसमें लिखा है कि अनुपयोगी बोरवेल और नलकूपों को बंद करवाने और ढकने की ज़िम्मेदारी अब थाना प्रभारी और SDM की होगी। जिले में अनुपयोगी और खुले नलकूपों, बोरवेल में गिरने संबंधी दुर्घटनाओं को रोकने के दृष्टिगत ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
अनुपयोगी और खुले नलकूप बोरवेल / ट्यूबवेल की जानकारी जमा कर उन्हें सुरक्षित रूप से बंद करने की कार्रवाई करने की बात आदेश में लिखी गई है। खुले बोरो में बोर कैप संबंधित मकान मालिक ,किसान,संस्था को आदेशित किया गया है। अनुपयोगी अथवा खुले पड़े बोरवेल को लोहे के मजबूत ढक्कन / कैप से नट बोल्टों की सहायता से मजबूती के साथ बंद किया जाने के आदेश कलेक्टर ने जारी किए है। नगरीय क्षेत्रों में संबंधित क्षेत्र के कार्यपालिक मजिस्ट्रेट और मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अपने-अपने क्षेत्र की ग्राउंड पर जांच करेंगे।
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