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मां की हत्या करने और पत्नी को गंभीर चोट पहुंचाने वाले को आजीवन कारावास की सजा

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बुरहानपुर। शिकारपुरा थाना क्षेत्र के जैनाबाद गांव में करीब एक साल पहले मां की हत्या और पत्नी को गंभीर घायल करने वाले आरोपित को जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशिता श्रीवास्तव की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 3500 रुपये अर्थदंड भी लगाया।

लोक अभियोजक श्याम देशमुख ने बताया कि 14 सितंबर 2022 की रात करीब 11.30 बजे भूपेंद्र कुशवाहा अपने घर पहुंचा था। देर से घर आने पर उसकी मां सरोज बाई और पत्नी मोनिका ने समझाने का प्रयास किया। इसके चलते भूपेंद्र गुस्से में आ गया और पास में पड़े लोहे के पाइप से मां सरोज बाई के सिर पर वार कर दिया। साथ ही सीने और पेट में भी लात-घूंसे बरसाए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। बीचबचाव करने पहुंची पत्नी मोनिका की नाक व शरीर के अन्य हिस्सों में भी चोट पहुंचाई थी। इसके चलते उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था।

10 गवाहों और 18 दस्तावेजी प्रमाणों के आधार पर पाया दोषी

भूपेंद्र के पिता रतन सिंह कुशवाह की शिकायत पर शिकारपुरा थाना पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया था। न्यायालय ने दस गवाहों और 18 दस्तावेजी प्रमाणों के आधार पर आरोपित भूपेंद्र को मां की हत्या करने और पत्नी को गंभीर रूप से घायल करने का दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। हत्यारा भूपेंद्र घटना के बाद से ही खंडवा जेल में है।

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