छिंदवाड़ा। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को न्यायालय ने 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
आरोपित पर अर्थदंड भी
न्यायालय अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश सौंसर द्वारा थाना बिछुआ के प्रकरण में दोषी रामजी सलामे पिता अमीर चंद सलामे (23) निवासी ग्राम डोलापांजरा थाना बिछुआ को धारा- 363 में 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- रुपये अर्थदंड, धारा- 366 में 6 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- रुपये अर्थदंड एवं पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष की अवधि का सश्रम कारावास एवं 5000/-रू का अर्थदंड से दंडित किया गया।
अभियोजन की ओर से गोपाल कृष्ण हलदार डीडीपी एवं समीर पाठक डीपीओ के मार्गदर्शन में अखिल कुमार कुशराम विशेष लोक अभियोजक द्वारा सशक्त पैरवी की गई ।
यह था मामला
विशेष लोक अभियोजक अखिल कुशराम ने बताया कि बीते 14 सितंबर 2021 को रात में आरोपित रामजी ने अपने मोबाईल से अभियोक्त्री के मोबाइल नंबर पर फोन करके शादी करने का झांसा देकर साथ में चलने का बोला और बहला फुसलाकर उसे खमरा-नागपुर और सूरत ले गया और अभियोक्त्री को शादी का झांसा देकर कई बार दुष्कर्म की वारदात की।
थाना बिछुआ में अभियुक्त के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में उपनिरीक्षक पूनम उइके, उपनिरीक्षक महेंद्र मिश्रा द्वारा विवेचना की गई एवं विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से अभियोजन साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, प्रस्तुत तर्को एवं न्यायदृष्टांत से सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपित को दोषसिद्ध पाते हुए दंडित किया गया ।
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.