Breaking News in Hindi
ब्रेकिंग
Navratri 2026 Special: मैहर में धार्मिक पवित्रता बनाए रखने के लिए प्रशासन सख्त, मांस-मछली की दुकानों... Chhindwara Land Rights: प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित हैं WCL भूमि पर रहने वाले लोग, विधायक ने उठ... MP Farmers Protest: मंदसौर में लोड शेडिंग के खिलाफ किसानों ने घेरे बिजली ग्रिड, ढोल बजाकर जताया विरो... Gorakhpur 308 Wheel Truck: उत्तर प्रदेश में आया 308 पहियों वाला विशालकाय ट्रक, बेल्जियम से आए बॉयलर ... Amritsar Stubble Burning News: अमृतसर में पराली जलाने के मामलों में भारी उछाल, पंजाब में बना नंबर वन... Gurdaspur Income Tax Raid: दोरांगला सब-तहसील कार्यालय में इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी, पांच घंटे तक... Jalandhar Railway Station Security: त्योहारी सीजन में रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ की कड़ी सुरक्... Punjab Weather Update: पंजाब में मौसम को लेकर बड़ा अलर्ट, 10 से 12 अक्टूबर तक आंधी-तूफान और बारिश की... Jalandhar Train Updates: दिल्ली प्रदर्शन के कारण वैष्णो देवी और अमृतसर रूट की ट्रेनें रद्द, यात्रियो... Jalandhar News: जालंधर में फर्जी सरकारी लॉटरी और सट्टे के धंधे का भंडाफोड़, दो सगे भाइयों समेत 5 गिर...

तोशाखाना केस में इमरान खान को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने सजा पर लगाई रोक

83

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना मामले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट से मंगलवार को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने इमरान खान की सजा पर रोक लगा दी है। साथ ही पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को रिहा करने का भी आदेश दिया है। आपको बता दें कि इमरान खान 5 अगस्त से जेल में बंद हैं। तोशाखाना मामले में इमरान खान पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं और उन्हें 3 साल की सजा सुनाई गई थी।

उपहारों की जानकारी छुपाने का आरोप

मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक और न्यायमूर्ति तारिक महमूद जहांगीर की खंडपीठ ने इमरान खान की अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले 5 अगस्त को ट्रायल कोर्ट ने पाकिस्तान चुनाव आयोग (ECP) की ओर से दायर मामले में इमरान खान को दोषी ठहराया था, जिसमें उन पर उपहारों का जानकारी छुपाने का आरोप था।

इमरान खान ने हाईकोर्ट में की थी अपील

डॉन के मुताबिक, इमरान खान ने अपनी सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी। इमरान के वकीलों ने इस मामले को वापस ट्रायल कोर्ट के जज के पास भेजने के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, जिसने उन्हें दोषी ठहराया था। बीते सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने इमरान की सजा में ‘प्रक्रियात्मक दोष’ को स्वीकार किया था, लेकिन उनकी याचिका पर हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करने का विकल्प चुना था। कोर्ट की इन टिप्पणियों से पाकिस्तान बार काउंसिल नाराज हो गया।

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.