Breaking News in Hindi
ब्रेकिंग
क्या भारत में नागरिकों को हासिल है पूरी आजादी? जानिए संविधान प्रदत्त 11 अधिकारों के साथ जुड़ी अहम का... क्या NDA में होगा बड़ा विस्तार? परिसीमन और महिला आरक्षण बिल के बीच DMK, NCP और अकाली दल के साथ आने क... महाराष्ट्र के सांगली में बड़ा हादसा: रेणावी घाट में दो ST बसों की आमने-सामने भीषण टक्कर स्वतंत्रता दिवस 2026: दिल्ली मेट्रो की विशेष व्यवस्था, लाल किला और जामा मस्जिद के लिए सुबह 4 बजे से ... अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महंत परमहंस रामचंद्र दास के स्मृति समारोह में हुए शामिल 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संबोधन, देशवासि... PM मोदी और विदेश नीति पर टिप्पणी से गरमाई सियासत: राजनाथ सिंह और एकनाथ शिंदे ने राहुल गांधी को घेरा,... CJI सूर्य कांत विवाद के बाद सुर्खियों में NALSAR यूनिवर्सिटी, BCI ने वापस लिया निलंबन फैसला 4,200 करोड़ के लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब 15 अगस्त को देश मनाएगा 80वां स्वतंत्रता दिवस, लाल किले पर समारोह के दौरान मौसम पर टिकीं निगाहें

राष्ट्रीय लोक अदालत में नगर निगम संपत्तिकर और जलकर के सरचार्ज में देगा शत प्रतिशत छूट

30

इंदौर,। नगर निगम 9 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के तहत राज्य शासन निर्देशानुसार सभी जोनल कार्यालय, निगम मुख्यालय पर संपत्तिकर अधिभार (सरचार्ज) और जल कर अधिभार (सरचार्ज में शत प्रतिशत तक छूट देगा। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि शनिवार को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में निम्न शर्ताें पर छूट दी जाएगी।

– संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रुपये तक बकाया है, उनमें अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।

– संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपये 50 हजार से अधिक होकर एक लाख तथा रुपये तक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।

– संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि एक लाख रुपये से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जाएगी।

इसी तरह बकाया जलकर के मामलों में भी निम्नानुसार छूट दी जाएगी।

– जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपये 10 हजार तक बकाया है उनमें अधिभार पर 100 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।

– जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रुपये से अधिक तथा 50 हजार रुपये तक है, उनमें अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

– जलकर के ऐसे प्रकरण में जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रुपये से अधिक है, उनमें अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

राष्ट्रीय लोक अदालत में छूट उपरांत राशि का दो किश्तों में जमा करवाई जा सकेगी। इसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा करवाना अनिवार्य होगा। महापौर और निगमायुक्त ने संपत्ति कर दाताओं और जलकर दाताओं से अपील की है कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत में आकर संपत्ति कर व जलकर जमा कराएं और अधिभार में छूट का लाभ लें।

निगमायुक्त ने निगम के सभी जोनल कार्यालय, निगम मुख्यालय पर आने वाले करदाताओं की सुविधा के लिए बैठक व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था करने के साथ ही शहर में संपत्तिकर व जलकर में दी जा रही छूट के संबंध में विभिन्न माध्यमों से प्रचार करने के निर्देश दिए।

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.