Breaking News in Hindi
ब्रेकिंग
Aman Arora on Ram Mandir Donation: अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर गरमाई सियासत, आप नेता अमन अर... Farooq Abdullah on Article 370: फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, सुप्रीम कोर्ट का फैसला गैर-कानूनी— जम्... AISA Leader Neha Bora Delhi High Court: छात्र नेता नेहा बोरा ने दिल्ली हाई कोर्ट में दी पुलिस नोटिस ... Alwar Love Story Murder: अलवर में लिव-इन में रह रही 5 महीने की प्रेग्नेंट प्रेमिका की पीट-पीटकर हत्य... Darjeeling Black Deer Sighting: पश्चिम बंगाल के डाउ हिल जंगलों में दिखा दुर्लभ काला हिरण, पर्यटकों औ... Noida EWS LIG Flats: नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना क्षेत्र में सस्ते घर पाने का मौका, बिल्डरों को रखन... Bagaha Kidnapping Case: बिहार के बगहा में 9 साल के बच्चे का अपहरण और 20 लाख की फिरौती मांगने वाले 4 ... IGI Airport Gold Smuggling: दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई, 4.03 करोड़ का सोना जब्त Tiger Shroff Car Firing: मुंबई में अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग, राजस्थान के कोटा... Manipur Violence News: इंफाल में सीएम आवास के बाहर प्रदर्शनकारियों ने रखा शव, भीड़ को हटाने के लिए प...

सुशांत सिंह की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान मौत मामला: बॉम्बे HC ने CBI को सौंपी जांच, पिता ने लगाया था हत्या का आरोप

21

मुंबई: दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की संदिग्ध मौत के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार (2 सितंबर) को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया।

अदालत ने इस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को विधिवत एफआईआर (FIR) दर्ज कर पूरी निष्पक्षता और गहराई से जांच करने का निर्देश दिया है। दिशा के पिता सतीश सालियान ने अपनी बेटी की मौत को पूर्व नियोजित हत्या बताते हुए मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी। न्यायमूर्ति एस.वी. कोटवाल और न्यायमूर्ति आर.आर. भोंसले की खंडपीठ ने 28 अगस्त को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सार्वजनिक किया गया।

👨‍👧 पिता ने मौत को बताया संदिग्ध: हत्या के रूप में जांच की थी मांग

पिता की याचिका और कानूनी दलीलें:

  • संदेहास्पद परिस्थितियां: दिशा के पिता सतीश सालियान ने अपने अधिवक्ता नीलेश ओझा के माध्यम से बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

  • हत्या का संदेह: याचिका में यह तर्क दिया गया कि घटनाक्रम के आसपास कई संदिग्ध परिस्थितियां मौजूद थीं, जिन्हें नजरअंदाज किया गया।

  • गहन पड़ताल की गुहार: पिता ने अदालत से अपील की थी कि इसे केवल दुर्घटनावश हुई मौत न मानकर एक आपराधिक हत्या के दृष्टिकोण से परखा जाए।

📋 हाईकोर्ट का सख्त निर्देश: ‘अभी किसी को आरोपी न बनाएं, पहले बयान दर्ज कर निकालें निष्कर्ष’

अदालत की मुख्य टिप्पणियां और दिशा-निर्देश:

  • सीधे आरोपी बनाने पर रोक: हाईकोर्ट ने निर्देश देते हुए स्पष्ट किया कि शुरुआती स्तर पर किसी को भी सीधे तौर पर आरोपी न बनाया जाए, बल्कि निष्पक्षता से सभी संबंधित पक्षों के बयान दर्ज किए जाएं।

  • जांच के बाद चार्जशीट: अदालत ने कहा कि सीबीआई हर पहलू की गहराई से पड़ताल करे और सही निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद ही अंतिम चार्जशीट दाखिल करे।

  • पिता ने जताया आभार: फैसले के बाद दिशा के पिता ने अदालत के प्रति आभार व्यक्त करते हुए न्याय की उम्मीद जताई है।

🛑 याचिका में बलात्कार और हत्या का गंभीर आरोप

परिजनों के दावे और आरोप:

  • आत्महत्या के दावे को नकारा: सतीश सालियान ने अपनी याचिका में साफ शब्दों में दावा किया है कि उनकी बेटी ने आत्महत्या नहीं की थी।

  • गंभीर अपराध की आशंका: उन्होंने आरोप लगाया कि उनके साथ बलात्कार कर उनकी हत्या की गई थी, जिसके चलते निष्पक्ष केंद्रीय एजेंसी (CBI) से इस घटना की जांच कराई जानी बेहद जरूरी थी।

🏢 8 जून 2020 की घटना: 14वीं मंजिल से गिरकर हुई थी मौत

मामले की पृष्ठभूमि:

  • इमारत से गिरकर मौत: 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड स्थित एक बहुमंजिला इमारत की 14वीं मंजिल से गिरकर दिशा सालियान की मौत हो गई थी।

  • एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट (ADR): प्राथमिक जांच के बाद मुंबई पुलिस ने इसे दुर्घटनावश या आत्महत्या का मामला मानते हुए एडीआर दर्ज किया था।

  • लगातार उठे सवाल: दिशा का परिवार और कई संगठन पुलिस की उस क्लोजर थ्योरी से संतुष्ट नहीं थे, जिसके बाद अब सीबीआई नए सिरे से इस रहस्यमयी मौत के सभी अनसुलझे पहलुओं की जांच करेगी।

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.