चंडीगढ़: अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका को लेकर आज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान पंजाब सरकार ने अदालत में अपना जवाब दाखिल किया। इसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर को तय की है।
उल्लेखनीय है कि बीते 25 जून को बिक्रम मजीठिया को आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में विजिलेंस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। मजीठिया ने अग्रिम जमानत याचिका अमृतसर में दर्ज एक एफआईआर के जवाब में हाईकोर्ट में दाखिल की थी।
इसमें उन पर विजिलेंस जांच में बाधा डालने का आरोप लगाया गया था। इससे पहले मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका अमृतसर की निचली अदालत ने खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
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