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केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई, क्या CM को मिलेगी राहत?

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जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है. केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और 22 मार्च को ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित रिमांड के आदेश को चुनौती दी थी. हाई कोर्ट में दायर याचिका में केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को अवैध बताया था. आज इसी मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है. केजरीवाल की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी पैरवी कर रहे हैं.

उधर, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अरविंद केजरीवाल की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि केजरीवाल की याचिका सुनने योग्य नहीं है. इसके साथ ही जांच एजेंसी ने सीएम केजरीवाल पर कई आरोप लगाए. ईडी ने अपने हलफनामे में केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता बताया है. जांच एजेंसी का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया है.

ED ने बताया केजरीवाल का अपराध

पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव में शराब घोटाले के लगभग 45 करोड़ रुपए खर्च किए. जांच एजेसी का कहना है कि इस घोटाले के बारे में दिल्ली के सीएम को पूरी जानकारी थी और यही केजरीवाल का अपराध है. वहीं आम आदमी पार्टी ने हलफानामे के जवाब में ईडी पर बस झूठ बोलने का आरोप लगाया. बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस समय तिहाड़ जेल में बंद हैं.

केजरीवाल को 15 दिन की जेल

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के सीएम को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. केजरीवाल 15 अप्रैल तक जेल में रहेंगे. शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. इसके बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था. इसके बाद उनकी रिमांड चार दिन और बढ़ा दी गई.

हाई कोर्ट की सुनवाई पर सबकी निगाहें

1 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई हुई. ईडी ने कोर्ट से केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की. कोर्ट ने ईडी की मांग को स्वीकार करते हुए केजरीवाल को 15 दिनों के लिए जेल भेज दिया. ऐसे में आज हाई कोर्ट की सुनवाई पर सबकी निगाहें टिकी हैं.

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