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दिल्ली बॉर्डर पर एंट्री अब होगी महंगी! ट्रकों को 2600 की जगह देने होंगे 4000 रुपये; कमर्शियल वाहनों पर सरकार का बड़ा फैसला

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देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने देश की राजधानी दिल्ली से गुजरने वाले वाहनों पर ज्यादा चार्ज लगाने का फैसला लिया है. यानी अब सुप्रीम कोर्ट से ग्रीन टैक्स को बढ़ाने की मंजूरी मिल गई है. मतलब साफ है कि अब तक जो ट्रक 2600 रुपये दिया करते थे, उनको अब आने वाले समय में 4000 रुपये तक देने पड़ सकते हैं. यह नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा.

सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद यह चार्ज खासतौर पर उन वाहनों से लिया जाएगा जो दिल्ली के अंदर सामान उतारने या काम करने नहीं आते हैं. बल्कि सिर्फ शहर को पार करने के लिए दिल्ली की सड़कों का इस्तेमाल करते हैं. यानी अगर अब ट्रक दिल्ली की सड़क इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें मोटा चार्ज देना होगा.

ग्रीन टैक्स को मंजूरी देने के पीछे का मकसद शहर में ट्रैफिक और प्रदूषण को कम करना बताया जा रहा है. हालांकि इस फैसले से कितना प्रदूषण कम होता है और लोगों को जाम से कैसे राहत मिलती है. यह तो आने वाला समय ही बताएगा. लेकिन इस फैसले के बाद कमर्शियल वाहनों को खर्चा जरूर बढ़ने वाला है.

किसको कितना देना होगा चार्ज?

सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद अब नियम अगले महीने यानी कि 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे. इन नए चार्ज के मुताबिक LMV कार, वैन जैसे हल्के वाहनों को लगभग ₹2,000 तक देने होंगे. ट्रक और भारी वाहन को दोगुना यानी 4000 रुपये का चार्ज लगेगा.

क्यों लिया जा रहा इतना चार्ज?

इस चार्ज को लेने के पीछे के कई कारण बताए गए हैं. इनमें कहा गया है कि कई वाहन दिल्ली को शॉर्टकट की तरह इस्तेमाल करते हैं. इससे शहर में ट्रैफिक जाम और प्रदूषण बढ़ता है. इसलिए ऐसे वाहनों को दिल्ली से बाहर बने एक्सप्रेसवे और बाईपास इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. चार्ज ज्यादा होने से लोग दिल्ली से बाहर बने एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करेंगे. इससे प्रदूषण कम होगा और ट्रैफिक भी कम होगा.

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