Breaking News in Hindi
ब्रेकिंग
Iran-Israel War Impact: ईरान युद्ध के कारण बढ़ सकते हैं पानी और कोल्ड ड्रिंक की बोतलों के दाम; भारतीय... मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बड़ा फरमान: "मुसलमानों के लिए इस्लामी उत्तराधिकार कानून अनिवार्य"; संपत्ति... विकसित भारत 2047: हरियाणा बनेगा देश का 'ग्रोथ इंजन'! उद्योग और युवाओं के कौशल पर सरकार का बड़ा दांव;... दिल्ली-देहरादून हाईवे पर 'आपत्तिजनक नारा' लिखना पड़ा भारी! दो युवतियों समेत 3 गिरफ्तार; माहौल बिगाड़ने... सावधान! दिल्ली में 48 घंटे बाद बरसेगा पानी, यूपी-राजस्थान में 'तूफान' जैसी हवाओं का अलर्ट; IMD ने पह... आगरा में 'जहरीली गैस' का तांडव! कोल्ड स्टोरेज से रिसाव के बाद मची भगदड़, जान बचाने के लिए खेतों की त... Bus Fire News: जैसलमेर से अहमदाबाद जा रही स्लीपर बस में लगी भीषण आग, एक यात्री झुलसा; खिड़कियों से क... कश्मीर में VIP सुरक्षा पर 'सर्जिकल स्ट्राइक'! फारूक अब्दुल्ला पर हमले के बाद हिला प्रशासन; अब बुलेटप... ईरान की 'हिट लिस्ट' में Google, Apple और Microsoft? अब टेक कंपनियों को तबाह करेगा तेहरान; पूरी दुनिय... दिल्ली में 'Zero' बिजली बिल वालों की शामत! खाली पड़े घरों की सब्सिडी छीनने की तैयारी; क्या आपका भी बं...

इंदौर में नियमों के दायरे में रहकर चौराहों, फुटपाथ, डिवाइडर पर लगा सकेंगे नए होर्डिंग, कोर्ट ने हटाई रोक

29

इंदौर। मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ से नगर निगम को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने 19 अप्रैल 2023 को एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए नए होर्डिंग लगाने पर रोक लगा दी थी। इस रोक को हाई कोर्ट ने वापस ले लिया है। इसके बाद अब नगर निगम द्वारा तय एजेंसी नियमों के दायरे में रहकर नए होर्डिंग लगा सकेगी। कोर्ट ने कहा कि शहर में अवैध होर्डिंग लगते हैं तो यह जिम्मेदारी सभी की है। किसी एक पक्षकार के कारण रोक लगाना सही नहीं है।

याचिकाकर्ता विजयसिंह राठौर ने हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। इसमें कहा है कि नगर निगम ने निजी कंपनियों को होर्डिंग लगाने की अनुमति दी है। ये कंपनियां फुटपाथ, डिवाइडर, चौराहों आदि ऐसे स्थानों पर होर्डिंग लगा रही हैं जिससे आमजन को परेशानी हो रही है। यातायात भी बाधित हो रहा है। इन होर्डिंग्स की वजह से आमजन का फुटपाथ पर चलना मुश्किल हो गया है। होर्डिंग की वजह से किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है।

अप्रैल में कोर्ट ने लगा दी थी रोक

याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 19 अप्रैल 2023 को निगम द्वारा तय एजेंसी के नए होर्डिंग लगाने पर रोक लगा दी थी। हाल ही में हुई सुनवाई में कोर्ट ने इस रोक को वापस ले लिया है।

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.