गुना। जिला उपभोक्ता आयोग ने बिजली कंपनी के गुना व मधुसूदनगढ़ के सहायक यंत्री (एई) के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। प्रकरण की अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी, जिसमें आयोग ने पुलिस को दोनों अधिकारियों को गिरफ्तार कर आयोग के समक्ष पेश करने के आदेश दिए हैं।
आवेदक की ओर से पैरवी करने वाले एडवोकेट डा. पुष्पराग ने बताया कि बिजली उपभोक्ता प्रताप कोरी निवासी मातापुरा कैंट गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला दलित मजदूर है। वर्ष 2016 में अचानक बिल ज्यादा आने की शिकायत उपभोक्ता ने आयोग में की थी।
इस पर आयोग ने 2017 में बढ़े हुए बिल निरस्त करने के आदेश दिए थे, लेकिन बिजली कंपनी ने छह साल में भी आदेश का पालन नहीं किया। इसी तरह बालकृष्ण और चंपालाल मधुसूदनगढ़ के कृषक हैं, जो तीन हार्सपावर के मोटर पंप उपयोग करते थे, लेकिन बिजली कंपनी तीन की जगह पांच हार्सपावर का बिल देती रही।
इस पर आयोग ने 2017 में वर्ष 2014 से 2016 तक के तीन साल के बिल निरस्त कर दिए थे, लेकिन बिजली कंपनी के अधिकरियों ने छह साल तक इसका पालन नहीं किया। उक्त प्रकरणों की सुनवाई के बाद उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेश चौबे ने गुना व मधुसूदनगढ़ एई के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं।
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