Breaking News in Hindi
ब्रेकिंग
हरिद्वार में कांवड़ मेले के समापन के बाद महा-सफाई अभियान, घाटों और सड़कों से हटाया जा रहा 7000 मीट्र... राज्यसभा से पास हुआ 'खान और खनिज (विकास एवं नियमन) संशोधन विधेयक 2026', खनिज भूमि पर केंद्रीय नियंत्... पंजाब कांग्रेस में गहराया अंदरूनी संकट, पूर्व सीएम चन्नी और प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग के बीच शुरू ह... भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में जांच आयोग ने सौंपी अंतरिम रिपोर्ट, बिहार सरकार का बड़ा फैसला 'हम सरकार को पागल कर देंगे'— रचनात्मक कांग्रेस राष्ट्रीय अधिवेशन में राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर ... कलेक्टर डॉ. शेर सिंह मीना ने हाई स्कूल अंबा देव में स्मार्ट क्लास का किया निरीक्षण कलेक्टर डॉ. शेर सिंह मीना ने जन विश्वास अभियान के तहत ग्राम दाबड़िया का किया आकस्मिक निरीक्षण हल्द्वानी में कांग्रेस रैली स्थल के 'शुद्धिकरण' पर भड़की झारखंड कांग्रेस, 14 अगस्त को सभी जिलों में ... रांची रेलवे स्टेशन पर RPF का बड़ा एक्शन: 'ऑपरेशन WILEP' के तहत 2 दोमुंहा सांप और 3 नाग के साथ 2 तस्क... रांची: JPSC-JSSC आंदोलन के बीच अस्पताल में भर्ती देवेंद्र नाथ महतो से मिले रघुवर दास, कहा— 'छात्रों ...

पीएससी 2019 भर्ती प्रक्रिया के लिए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर करेंगे

42

जबलपुर। सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका के जरिये पीएससी 2019 की भर्ती प्रक्रिया में दखल देने से हाईकोर्ट ने इंकार को चुनौती दी जाएगी। दरअसल, हाई कोर्ट के जस्टिस शील नागू व जस्टिस अमरनाथ केसरवानी की युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा था कि नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। अप्रात्र व योग्यता रैकिंग से कम की नियुक्ति को याचिककर्ता चुनौती देने स्वतंत्र होंगे।

यह मामला शिवपुर निवासी शिखा सिंघल व अतुल तिवारी की ओर से दायर किया गया था

यह मामला शिवपुर निवासी शिखा सिंघल व अतुल तिवारी की ओर से दायर किया गया था। जिसमें कहा गया था कि पीएससी परीक्षा 2019 में नियुक्ति के लिए सरकार द्वारा 87:13 का फार्मूला लागू किया गया है। ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत किये जाने की वैधानिकता को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। इसलिए 13-13 प्रतिशत के दो अलग-अलग वर्ग के व्यक्तियों को नियुक्ति प्रदान की जाएगी। न्यायालय का फैसला जिस वर्ग के पक्ष में आता है नियुक्तियां उस वर्ग को प्रदान की जाएगी। आवेदकों की ओर से कहा गया कि उक्त फ़ार्मूला पीएससी 2019 की प्रारंभिक परीक्षा से लागू किया गया है।

हाई कोर्ट का स्पष्ट आदेश था कि प्रारंभिक परीक्षा सिर्फ अभ्यार्थियों को शार्ट लिस्ट करने आयोजित की जाती है

हाई कोर्ट का स्पष्ट आदेश था कि प्रारंभिक परीक्षा सिर्फ अभ्यार्थियों को शार्ट लिस्ट करने आयोजित की जाती है। इस फ़ार्मूले को मुख्य परीक्षा से लागू किया जाना चाहिये था। याचिका में कहा गया है कि पीएससी 2019 के साक्षात्कार की प्रकिया नौ अगस्त से प्रारंभ हो गई है। युगलपीठ ने याचिका को खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा है कि नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। किसी को नियुक्ति प्रदान नहीं की गयी है। किसी अपात्र व कम रैकिंग वाले व्यक्ति की नियुक्ति को चुनौती देने के लिए भविष्य में याचिकाकर्ता स्वतंत्र है। मौजूदा हालात में याचिका हस्तक्षेप आयोग्य है।

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.