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जानिए कौन भर सकता है रिटर्न और इसके फायदे

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 आईटीआर फाइल करने के लिए कुछ दिन बचे हैं। इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई 2023 तक दाखिल किया जा सकता है। इसलिए जितनी जल्दी आईटीआर दाखिल किया जाए बेहतर है। आज हम आपको निल आईटीआर या जीरो इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में जाकारी देने जा रहे हैं।

अगर आपकी इनकम छूट सीमा से कम है, तो आपको ITR दाखिल करने की जरूरत नहीं है। छूट की सीमा इस पर निर्भर करती है कि आप कौन-सी आयकर व्यवस्था चुनते हैं। यदि किसी ने पुराना टैक्स सिस्टम चुना है तो छूट की सीमा व्यक्ति की आयु पर निर्भर है। अगर किसी ने नई टैक्स प्रणाली का विकल्प चुना है तो डिस्काउंट की लिमिट 3 लाख रुपये है। यदि आपकी इनकम छूट सीमा से कम है तो आईटीआर दाखिल करना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने पर आपको कई फायदे मिलते हैं।

जीरो आईटीआर क्या है?

जीरो आईटीआर में करदाता पर कोई टैक्स देनदारी नहीं होती है। यानी आप पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ऐसे मामले में निल आईटीआर दाखिल किया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो यदि आपकी आय सीमा से कम है तो आप जीरो आईटीआर दाखिल कर सकते हैं।

स्कालरशिप प्राप्त करना आसान

स्कालरशिप के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को आयकर रिटर्न का प्रमाण जमा करने की जरूरत हो सकती है। कुछ विशेष सरकारी छात्रवृत्तियां हैं। जिनके अनुसार परिवार की इनकम निश्चित सीमा से कम होनी चाहिए।

वीजा मिलने में दिक्कत नहीं

विदेश यात्रा के लिए वीजा अधिकारियों को कुछ सालों के आईटीआर की आवश्यकता होती है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं। उन्हें वीजा जारी करने से पहले व्यक्ति की आय जानना जरूरी है। इसलिए वीजा आवेदन के समय आईटीआर, बैंक स्टेटमेंट और अन्य वित्तीय दस्तावेज जमा करना जरूरी है।

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