Breaking News in Hindi
ब्रेकिंग
Rahul Gandhi on CEC: 'ज्ञानेश कुमार को जाना ही होगा, PM करवाएंगे इस्तीफा', CWC बैठक में राहुल गांधी ... 'मुसलमानों को निशाना बनाने की साजिश', धर्मवार आंकड़े मांगने पर भड़के ओवैसी Delhi Pollution GRAP 2026: सर्दियों से पहले CAQM का बड़ा फैसला, BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल गाड़ियो... चुनाव प्रक्रिया पर फिर उठे गंभीर सवाल: महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की चिट्ठी से मचा सियासी ... BJP State Incharges Meeting: बीजेपी मुख्यालय में 4 घंटे चली मैराथन बैठक, नितिन नबीन ने प्रभारियों को... Smriti Irani on Congress: हार की बौखलाहट में चुनाव आयोग पर हमला कर रही कांग्रेस, स्मृति ईरानी का तीख... Delhi Police Drug Bust: लेडी डॉन पार्वती के घर से सोना, नकदी और 4 संपत्तियों के कागजात जब्त; अंतरराज... Ketan Agarwal Murder Case: पुणे में रूह कंपाने वाली साजिश, 5,053 पन्नों की चार्जशीट में 'डेथ कैप मशर... Agra-Lucknow Expressway Accident: फिरोजाबाद में भीषण सड़क हादसा, इटावा DFO विकास नायक और उनके ड्राइव... Former IAS Divya Mittal: पूर्व IAS दिव्या मित्तल की राजनीति में एंट्री, बिना किसी दल के बनाएंगी अपना...

10 मिनट तक ट्रेन में नहीं पहुंचने पर टिकट होगी रद्द, रेलवे के इस नियम को लेकर फैलाया गया भ्रम

87

भारतीय रेलवे को लेकर सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा कि अगर कोई पैसेंजर ट्रेन छुटने के 10 मिनट के अंदर अपनी सीट पर नहीं पाया जाता है, तो उसकी ट्रेन टिकट रद्द हो सकती है। इस नए नियम से काफी लोगों पर असर पड़ सकता है।

10 मिनट बाद कैंसिल हो जाएगा ट्रेन टिकट?
आपको बता दें कि कई मीडिया रिपोर्ट में दिखाया जा रहा है कि रेलवे के द्वारा एक नया नियम बनाया गया है। उस नियम के अनुसार, अगर कोई पैसेंजर ट्रेन चलने के 10 मिनट के अंदर अपनी सीट पर नहीं पहुंचता है, तो उसका टिकट कैंसिल कर दिया जाएगा। रेलवे ने अपने ज्यादातर टिकट चेकिंग स्टाफ को हैंड हेल्ड टर्मिनल (HHT) दे रखा है, जिसमें सभी बात की जानकारी तुरंत ऑनलाइन फीड करनी होती है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति 10 मिनट तक अपनी बर्थ पर नहीं आता है, तो उसका टिकट कैंसिल कर दिया जाएगा।

जानिए इस नियम में कितनी सच्चाई है? 
आपको बता दें कि रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि रेलवे की तरफ से इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। आमतौर पर किसी पैसेंजर के ओरिजिनल बोर्डिंग स्टेशन से अगले 1-2 स्टेशन तक चेकिंग स्टाफ उसकी सीट को किसी और को अलॉट नहीं करते हैं।  रेलवे ने बताया कि मौजूदा नियमों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है।

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.