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SIM Binding Rules in India: WhatsApp और Telegram के लिए नया नियम, सिम कार्ड हटाने पर बंद हो जाएंगे मैसेजिंग ऐप्स?

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नई दिल्ली: यदि आप भी अपने स्मार्टफोन पर व्हाट्सएप (WhatsApp) और टेलीग्राम (Telegram) जैसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, तो आने वाले दिनों में आपके लिए एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करने की तैयारी में है कि ये सभी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म उसी सक्रिय सिम कार्ड से जुड़े रहें, जिस मोबाइल नंबर के जरिए उस अकाउंट को रजिस्टर किया गया है। इसका मतलब यह है कि केवल एक बार ओटीपी (OTP) दर्ज करके अकाउंट बना लेने के बाद सिम कार्ड निकाल देने पर भी ऐप पहले की तरह सुचारू रूप से चलता रहे, अब ऐसा करना संभव नहीं होगा।

1 जनवरी 2027 से लागू हो सकते हैं दूरसंचार विभाग के निर्देश

सामने आई रिपोर्टों के अनुसार, दूरसंचार विभाग (DoT) के इन नए और कड़े निर्देशों को आगामी 1 जनवरी 2027 से पूरी तरह से लागू करने की तैयारी चल रही है। सभी प्रमुख ऐप कंपनियों और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स को इन नए सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए 31 दिसंबर 2026 तक की समयसीमा दी गई है। इस पूरी कवायद का मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन धोखाधड़ी, फर्जी पहचान और सिम स्वैपिंग के जरिए अंजाम दिए जाने वाले गंभीर साइबर अपराधों पर प्रभावी लगाम लगाना है।

आखिर क्या है ‘सिम बाइंडिंग’ (SIM Binding) का यह नया नियम?

इस व्यवस्था को इस तरह समझा जा सकता है कि मान लीजिए आपने अपने किसी खास मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप अकाउंट क्रिएट किया और ओटीपी वेरीफिकेशन पूरा कर लिया। इसके बाद यदि आप फोन से सिम कार्ड निकाल लेते हैं और वाई-फाई के जरिए व्हाट्सएप का उपयोग जारी रखते हैं, तो ‘सिम बाइंडिंग’ नियम के लागू होने के बाद इस तरह से ऐप का इस्तेमाल करने पर पूरी तरह रोक लग सकती है। नए प्रावधानों के तहत, जिस नंबर से अकाउंट रजिस्टर्ड है, उससे जुड़ा एक्टिव सिम कार्ड हर समय उस मोबाइल फोन के भीतर मौजूद होना अनिवार्य होगा। सिम के अनुपस्थित या निष्क्रिय होने की स्थिति में ऐप की कार्यप्रणाली प्रभावित हो सकती है। हालांकि, इसका यह बिल्कुल अर्थ नहीं है कि सामान्य यूजर्स को 1 जनवरी 2027 को कोई नया अकाउंट बनाना होगा, बल्कि यह पूरी प्रक्रिया इस बात पर निर्भर करेगी कि कंपनियां इसे तकनीकी रूप से कैसे क्रियान्वित करती हैं।

WhatsApp Web और डेस्कटॉप वर्जन पर भी पड़ेगा इसका असर

इस महत्वपूर्ण बदलाव का असर केवल मोबाइल ऐप तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि व्हाट्सएप वेब और अन्य मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स के डेस्कटॉप या वेब वर्जनों पर भी इसका स्पष्ट प्रभाव पड़ सकता है। दूरसंचार विभाग के शुरुआती निर्देशों में वेब सेशन को लगातार छह घंटे से अधिक समय तक सक्रिय न रखने और उसके बाद दोबारा क्यूआर (QR) कोड स्कैन करके इसे फिर से लिंक करने की व्यवस्था का जिक्र था। इससे किसी अन्य व्यक्ति के अकाउंट को लंबे समय तक बिना पुनः प्रमाणीकरण के इस्तेमाल करना बेहद कठिन हो जाएगा। हालांकि, संसद में दिए गए एक सरकारी जवाब में यह भी स्पष्ट किया गया था कि वेब सेशन लॉगआउट की प्रक्रिया को संभावित जोखिमों के आधार पर लागू किया जाएगा और इसके लिए कोई कठोर निश्चित समयसीमा तय नहीं की गई थी।

साइबर ठगी और ‘डिजिटल अरेस्ट’ पर लगाम कसने की तैयारी

सरकार का यह सख्त रुख इसलिए सामने आया है क्योंकि अक्सर साइबर ठग भारतीय मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करके मैसेजिंग ऐप पर अकाउंट बनाते हैं और बाद में उस सिम को अपने फोन से हटा लेते हैं। इसके बावजूद उनका वह अकाउंट ऑनलाइन एक्टिव and सुचारू रहता है। ऐसे फर्जी अकाउंट्स का इस्तेमाल शातिर अपराधी खुद को सरकारी एजेंसियों का अधिकारी बताकर लोगों को डराने, ‘डिजिटल अरेस्ट’ का फर्जी जाल बुनने और निवेश के नाम पर भारी रकम ठगने के लिए करते हैं। सिम बाइंडिंग के माध्यम से अकाउंट को हमेशा एक्टिव सिम से जोड़े रखने पर इन आपराधिक मामलों की जांच और अपराधियों की पहचान करने में सुरक्षा एजेंसियों को काफी मदद मिलने की उम्मीद है। हालांकि, प्रशासन का मानना है कि इससे पूरी तरह ऑनलाइन ठगी खत्म नहीं होगी, क्योंकि ठग नए-नए हथकंडे अपना सकते हैं, लेकिन यह सुरक्षा की दिशा में एक अहम कदम है।

डुअल सिम और विदेश यात्रा पर रहने वाले यूजर्स के लिए निर्देश

यदि आपके स्मार्टफोन में दो सिम कार्ड स्लॉट हैं, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि जिस नंबर से आपका व्हाट्सएप या अन्य मैसेजिंग अकाउंट बना हुआ है, वह सिम हमेशा एक्टिव रहे और डिवाइस के अंदर मौजूद रहे। यदि आप अपनी दैनिक जरूरत के लिए दूसरे नंबर का इस्तेमाल करते हैं, तो भी अपने मुख्य रजिस्टर्ड नंबर की स्थिति पर नजर बनाए रखें। सिम बदलने, नया कनेक्शन लेने या फोन

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