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इंदौर में कलयुगी बेटी की करतूत: मां के खाते से उड़ाए मृत पिता के ₹80 लाख, कोर्ट के आदेश पर बेटी-दामाद पर FIR

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इंदौर (मध्य प्रदेश): मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से पारिवारिक विश्वासघात और आर्थिक धोखाधड़ी का एक अत्यंत गंभीर मामला प्रकाश में आया है। यहाँ एक बुजुर्ग पीड़ित महिला की शिकायत पर उनकी सगी बेटी और दामाद के विरुद्ध धोखाधड़ी एवं अमानत में खयानत का आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। यह प्रशासनिक कार्यवाही जिला न्यायालय इंदौर के स्पष्ट आदेश के उपरांत अमल में लाई गई है। वर्तमान में आजाद नगर थाना पुलिस संपूर्ण प्रकरण की गहनता से विवेचना कर रही है।

💼 बिजली कंपनी में कार्यरत पति के निधन पर मिली थी ₹80 लाख की राशि, बेटी ने खाते से उड़ाई रकम

पुलिस से प्राप्त विवरण के अनुसार, शिकायतकर्ता बुजुर्ग महिला के पति मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में कार्यरत थे।

सेवाकाल के दौरान ही उनका असमय निधन हो गया था। तत्पश्चात, विभाग एवं शासन की ओर से दिवंगत कर्मचारी के आश्रित परिवार को लगभग 80 लाख रुपये की आर्थिक सहायता व अन्य सेवानिवृत्ति देय राशियों का भुगतान किया गया था। पीड़ित महिला का संगीन आरोप है कि उनकी बेटी ने उनकी अनभिज्ञता और बिना किसी सहमति के बैंक खाते से पूरी की पूरी रकम चालाकी से निकाल ली।

💰 ₹36 लाख लौटाए, शेष राशि देने में टालमटोल करती रही बेटी

पीड़ित मां का कहना है कि जब उन्हें अपने बैंक खाते से पूरी जमा पूंजी गायब होने की जानकारी मिली, तो उन्होंने तत्काल अपनी बेटी से संपर्क कर धनराशि वापस लौटाने का आग्रह किया।

इसके पश्चात बेटी ने दबाव में आकर लगभग 36 लाख रुपये तो वापस लौटा दिए, परंतु शेष बची भारी-भरकम राशि लौटाने में वह निरंतर टालमटोल करती रही। महिला का आरोप है कि पारिवारिक स्तर पर कई बार बातचीत और समझाने-बुझाने के प्रयासों के बावजूद न तो पूरी राशि वापस की गई और न ही कोई संतोषजनक व वैधानिक उत्तर दिया गया।

🏛️ तंग आकर बुजुर्ग मां पहुंचीं जिला अदालत, कोर्ट के कड़े रुख के बाद दर्ज हुआ केस

जब पारिवारिक एवं सामाजिक स्तर पर यह वित्तीय विवाद नहीं सुलझ सका, तो पीड़ित बुजुर्ग महिला ने न्याय हेतु इंदौर जिला न्यायालय की शरण ली।

उन्होंने अदालत में परिवाद (Complaint) दायर कर अपनी ही बेटी और दामाद के विरुद्ध कूटरचित दस्तावेजों व धोखाधड़ी के माध्यम से राशि हड़पने का मुकदमा दर्ज करने की गुहार लगाई। मामले की विस्तृत सुनवाई के उपरांत अदालत ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय पुलिस को अविलंब कानूनी कार्यवाही करने के कड़े निर्देश जारी किए।

🔎 आजाद नगर थाना पुलिस ने दर्ज किया धोखाधड़ी का केस, बैंक खातों व लेन-देन की जांच शुरू

अदालत के आदेशों के परिपालन में आजाद नगर थाना पुलिस ने आरोपी बेटी और दामाद के खिलाफ धोखाधड़ी (Cheating) सहित भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में प्राथमिकी (FIR) पंजीकृत कर ली है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की औपचारिक जांच प्रारंभ कर दी गई है। संबंधित बैंक खातों के लेन-देन (Statement), हस्ताक्षर, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों एवं अन्य भौतिक दस्तावेजों का बारीकी से सत्यापन किया जा रहा है।

💬 “दस्तावेजों व बैंक रिकॉर्ड्स की जांच जारी, तथ्यों के आधार पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई”: डीसीपी नरेंद्र रावत

“आजाद नगर थाना पुलिस न्यायालय के आदेश पर मामला दर्ज कर सभी तथ्यों की निष्पक्षता से जांच कर रही है। बैंक रिकॉर्ड्स, वित्तीय लेन-देन और प्रासंगिक दस्तावेजों की फोरेंसिक व विधिक जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य एवं साक्ष्य प्रमाणित होंगे, उनके आधार पर आरोपियों के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।”

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