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Sharjeel Imam Interim Bail: दिल्ली हाई कोर्ट ने शरजील इमाम को दी अंतरिम जमानत, भाई के निकाह में होंगे शामिल; जानें कब तक रहेंगे बाहर?

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दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील इमाम को बड़ी राहत मिली है. कड़कड़डूमा कोर्ट ने उन्हें 10 दिन की अंतरिम जमानत दी है. कोर्ट ने इमाम को अपने भाई की शादी में शामिल होने के लिए जमानत दी है. जमनात देते हुए कोर्ट ने शरजील इमाम से कहा कि वह इस दौरान मीडिया से संपर्क न करें और न ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें.

जानकारी के मुताबिक एडिशनल सेशन जज समीर बाजपेई की कोर्ट ने शरजील इमाम को 20 मार्च से 30 मार्च तक अंतरिम जमानत दी है. शरजील ने कोर्ट में अर्जी देकर 10 दिनों की अंतरिम रिहाई की मांग की थी. शरजील ने कहा था कि उनके भाई की शादी है और उनकी मां की तबीयत भी ठीक नहीं है और उनकी देखभाल करने वाला कोई दूसरा नहीं है. ऐसे में उन्हें कुछ समय के लिए बाहर जाने की इजातत दी जाए.

सोशल मीडिया और मीडिया से संपर्क करने पर रोक

इन परिस्थितियों और पारिवारिक जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने मानवीय आधार पर राहत देते हुए शरजील इमाम को 10 दिनों के लिए जेल से बाहर आने की अनुमति दे दी. जिसके बाद अब शरजील 10 दिन के लिए जेल से बाहर आ सकेंगे. हालांकि कोर्ट ने उनसे साफ कहा है कि न ही वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे और न ही इस दौरान मीडिया से संपर्क करेंगे.

लंबे समय से तिहाड़ जेल में बंद हैं शरजील इमाम

शरजील इमाम दिल्ली दंगों की साजिश रचने और भड़काऊ भाषण देने के आरोप में काफी लंबे समय से तिहाड़ जेल में हैं. दिल्ली के नोर्थ ईस्ट इलाके में साल 2020 में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर(NRC) को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ था. इस दौरान काफी बवाल मचा था. हिंसा और आगजनी के दौरान 53 लोगों की मौत हो गई थी.

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शरजील इमाम और अन्य आरोपियों के खिलाफ UAPA (गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) जैसी गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया हुआ है. 10 दिन की यह अंतरिम जमानत खत्म होते ही शरजील इमाम को वापस तिहाड़ जेल लौटना होगा.

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