MP High Court on Salary Anomaly: समान पद और अनुभव, फिर भी वेतन में भेदभाव क्यों? एमपी हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
जबलपुर: दो विभागों के विलय के बाद समान पद व अनुभव वाले अधिकारियों के वेतन में विसंगतियां. इसके खिलाफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई. हाई कोर्ट जस्टिस विशाल धगट युगलपीठ ने सुनवाई करते हुए जिम्मेदारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
स्वास्थ्य विभाग व चिकित्सा शिक्षा विभाग का विलय
याचिकाकर्ता रविन्द्र कुशवाह सहित 28 अधिकारियों की ओर से दायर याचिका में कहा गया “वे लोग प्रदेश के शासकीय अस्पतालों में डिप्टी रजिस्ट्रार, हॉस्पिटल मैनेजर,असिस्टेंट हॉस्पिटल मैनेजर तथा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग पद पर हैं. पूर्व में वे लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में थे. सरकार ने 2024 में लोक स्वास्थ्य व परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग का विलय कर दिया. इस विभाग का नया नाम लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग कर दिया गया.”
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