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पंजाब में Driving और RC को लेकर बड़ी राहत, लाखों वाहन मालिकों को…

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चंडीगढ़: पंजाब में कई महीनों से लंबित पड़े वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) और ड्राइविंग लाइसेंस (DL) का मामला आखिरकार हल हो गया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की की गई कार्रवाई से संतुष्ट होकर उस जनहित याचिका का निपटारा कर दिया है, जिसमें इन दस्तावेज़ों के जारी होने में लम्बी देरी की शिकायत उठाई गई थी। सरकार ने अदालत को बताया कि इस साल की शुरुआत में बने बड़े पैमाने वाले बैकलॉग को अब पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की बेंच के सामने सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार की ओर से विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट पेश की गई।

रिपोर्ट में बताया गया कि पहले अधिकृत वेंडर के अचानक हट जाने से संकट खड़ा हो गया था और 4.34 लाख RC और DL पेंडिंग हो गए थे। विभाग ने तुरंत इन-हाउस प्रिंटिंग शुरू की और बाद में दो सरकारी वेंडरों को काम सौंपकर पूरा सिस्टम दोबारा पटरी पर लाया गया। रिपोर्ट के अनुसार सभी लंबित कार्डों की प्रिंटिंग पूरी कर ली गई है। 31 अक्टूबर तक 4,27,824 दस्तावेज़ वाहन मालिकों को भेजे जा चुके हैं, जबकि बाकी बचे 6,176 कार्डों की डिस्पैच प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इन्हें 15 दिनों के भीतर वाहन मालिकों तक पहुंचाने का भरोसा दिया गया।

सुनवाई के दौरान बेंच ने पूछा कि क्या याचिकाकर्ता को उसका दस्तावेज़ मिल चुका है? याचिकाकर्ता ने बताया कि पहली सुनवाई के तुरंत बाद ही RC भेज दी गई थी। इसे देखते हुए अदालत ने माना कि याचिका में उठाई गई समस्या अब बनी नहीं हुई। याचिका का निपटारा करते हुए हाईकोर्ट ने पंजाब ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को निर्देश दिया कि बचे हुए सभी 6,176 दस्तावेज़ तय समय सीमा में भेजे जाएं। यह जनहित याचिका अप्रैल में मोहाली निवासी नेहा शर्मा ने दायर की थी, जिन्होंने अपनी RC लंबे समय तक लंबित रहने पर अदालत का रुख किया था।

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