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बैन अलर्ट! प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार का सख्त फैसला, इस तारीख से नहीं चल पाएंगे Non-BS VI वाहन

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वायु प्रदूषण (Delhi Air Pollution) से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने इस बात की घोषणा की है कि BS-VI उत्सर्जन मानकों (BS-VI emission) का अनुपालन नहीं करने वाले दिल्ली के बाहर रजिस्टर सभी वाणिज्यिक मालवाहक वाहन (कर्मशियल गुड्स व्हीकल) 1 नवंबर से दिल्ली में एंट्री नहीं कर पाएंगे. यह आदेश वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के आदेश के बाद दिल्ली परिवहन विभाग ने ये निर्देश जारी किया है.

वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन (पॉल्यूशन), पराली जलाने और मौसम की स्थिति के कारण अक्टूबर से जनवरी के बीच दिल्ली का वायु गुणवत्ता स्तर गिर जाता है. इसलिए हर साल सरकार उन वाहनों की दिल्ली में एंट्री पर रोक लगाती है जो वाहन ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं. धुंध के मौसम में हवा को और ज्यादा बदतर बनाने वाले कण पदार्थ और नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन फैलाने वाली चीजों पर रोक लगाई जाती है.

क्या कहता है नया नियम?

परिवहन विभाग द्वारा जारी पब्लिक नोटिस के अनुसार, अगले महीने से केवल बीएस-VI मानकों (BS-VI-compliant) वाले वाणिज्यिक मालवाहक (कर्मशियल गुड व्हीकल) वाहनों को ही दिल्ली में प्रवेश मिलेगा. सख्त उत्सर्जन मानकों को पूरा करने वाले वाहन कम प्रदूषण फैलाते हैं, यही वजह है कि सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए ये बड़ा फैसला लिया है क्योंकि इस कदम से प्रदूषण में कमी आने की उम्मीद है.

पब्लिक नोटिस में इस बात को भी साफ कर दिया गया है कि दिल्ली के बाहर रजिस्टर BS-IV कर्मशियल गुड्स व्हीकल को 31 अक्टूबर 2026 तक, यानी सीमित समय के लिए अनुमति दी जा रही है. इस तारीख के बाद दिल्ली में केवल BS-VI कम्पलायंट व्हीकल ही प्रवेश कर पाएंगे.

इन वाहनों को प्रतिबंध से मिलेगी छूट

  • दिल्ली में पंजीकृत कर्मशियल गुड्स व्हीकल (सामान लाने और ले जाने वाले)
  • BS-VI कम्पलायंट डीजल वाहन
  • BS-IV डीजल वाहन (31 अक्टूबर 2026 तक)
  • सीएनजी, एलएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन

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