चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भाखड़ा-ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (बीबीएमबी) मामले को लेकर अहम आदेश दिया है। आदेश जारी कर कोर्ट ने पंजाब सरकार की उस मांग को खारिज कर दिया है, जिसमें हाईकोर्ट से 6 मई के आदेश को वापस लेने या उसमें संशोधन करने को कहा गया था।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि उसका आदेश बिल्कुल सही है और अब इसमें दखल देने का कोई आधार नहीं है। आपको बता दें कि 6 मई को कोर्ट ने आदेश दिया था कि केंद्रीय गृह सचिव की बैठक में हरियाणा को पानी देने के फैसले को लागू किया जाए।
जानिए पूरा मामला
हरियाणा को पानी देने के फैसले को लेकर बीबीएमबी की ओर से याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में पंजाब सरकार ने कहा था कि बीबीएमबी ने 2 मई को केंद्र द्वारा हरियाणा को पानी देने का जो फैसला लिया, वह पंजाब सरकार की मंजूरी के बिना और नियमों के खिलाफ था। केंद्र और हरियाणा सरकार पर तथ्य छिपाने का आरोप लगाया गया और सरकार ने इस पर अर्जी दाखिल की।
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