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महादेव बेटिंग ऐप मामले में आरोपी सुनील दम्मानी को जमानत, लेकिन माननी होगी ये शर्त

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महादेव बेटिंग स्कैंडल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी सुनील दम्मानी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी है. महादेव सट्टेबाजी ऐप में पीएमएलए आरोपों के संबंध में सुनील दम्मानी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये फैसला दिया.

याचिकाकर्ता के लिए वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि मेरे मुवक्किल 14 महीने से जेल में हैं. 98 गवाह हैं. मुकदमा शुरू नहीं हुआ है. वह किसी विशेष अपराध में शामिल नहीं है. सुनील को 15 दिन में ED कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी. कोर्ट की अनुमति के बिना देश छोड़ने पर रोक रहेगी.

कोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट ने कहा कि यह याचिका एक विचाराधीन आरोपी द्वारा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ है जिसके द्वारा उसे जमानत देने से इनकार कर दिया गया था. अपीलकर्ता 23 अगस्त, 2023 से हिरासत में है. प्रथम दृष्टया अपीलकर्ता के खिलाफ मामला यह है कि हवाला ऑपरेटर होने के नाते उसने अपराध की आय को स्थानांतरित करने में मदद की.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा विचार है कि अपीलकर्ता को संबंधित अदालत द्वारा लगाए गए नियमों और शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जा सकता है. कुछ शर्तें हमारी ओर से भी लागू की जाएंगी. हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया गया है, यदि किसी अन्य मामले में आवश्यकता नहीं है तो अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाना आवश्यक है.

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