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संसद में अवैध रूप से घुसने वाले आरोपियों पर चलेगा UAPA के तहत मुकदमा, LG ने दी मंजूरी

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13 दिसंबर 2023 को सदन की कार्यवाही चल रही थी. तभी 6 लोग संसद के मुख्य हॉल में कूद गए थे. इन लोगों ने यहां पीले रंग का धुआँ छोड़ा था. इन सभी को उस वक्त ही गिरफ्तार कर लिया गया था. फिलहाल ये सभी हिरासत में हैं. इस बीच खबर आई है कि संसद भवन की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों इन लोगों पर UAPA के तहत मुकदमा चलाने की दिल्ली के गवर्नर वीके सक्सेना ने मंजूरी दे दी है.

6 आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत अब मुकदमा चलेगा. इन 6 लोगों के नाम हैं- मनोरंजन डी, सागर शर्मा, अमोल धनराज शिंदे, नीलम आजाद, ललित झा और महेश कुमावत. इनपर संसद में अवैध रूप से एंट्री करने और सत्र के दौरान लोकसभा में धुएं के कनस्तर फेंकने का आरोप है. दिल्ली पुलिस ने ही इन सभी आरोपियों पर यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने का अनुरोध किया था. जांच पड़ताल के बाद दिल्ली के गवर्नर ने इस पर हामी भर दी है.

दिल्ली पुलिस ने की थी अपील

दिल्ली पुलिस ने उपराज्यपाल से UAPA की धारा 16 और 18 के तहत उनके खिलाफ अभियोजन का अनुरोध किया था. उपराज्यपाल ने रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत मिल जाने के बाद अभियोजन की मंजूरी दे दी है. वहीं समीक्षा समिति ने भी 30 मई 2024 को जांच एजेंसी की तरफ से इकट्ठा किए गए सभी साक्ष्यों की जांच की थी और संसद हमले के मामले में आरोपियों के शामिल होने के बारे में पुष्टि की थी. इसके बाद समीक्षा समिति ने नोट किया कि प्रथम दृष्टया आरोपियों के खिलाफ UAPA के तहत मामला बनता है.

मामले में दिल्ली पुलिस ने क्या किया?

दिल्ली पुलिस ने लोकसभा में सुरक्षा अधिकारी द्वारा की गई शिकायत पर संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में IPC की धारा – 186/353/452/153/34/120बी और यूए (पी) अधिनियम की धारा 13/16/18 के तहत FIR संख्या 142/23 दिनांक 14.12.2023 के तहत मामला दर्ज किया था. बाद में मामले की जांच संसद मार्ग पुलिस स्टेशन से स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट को ट्रांसफर कर दी गई थी. जांच के दौरान इन 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और फिलहाल वे सभी न्यायिक हिरासत में हैं.

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