Breaking News in Hindi
ब्रेकिंग
केसरी 2 से अक्षय कुमार बॉक्स ऑफिस पर करेंगे चमत्कार…? चार साल से नहीं दी एक भी ब्लॉकबस्टर मूवी पंजाब किंग्स के खिलाफ KKR ने की चीटिंग? अंपायर ने मैदान पर पकड़ी ये गलती, टेस्ट में 2 खिलाड़ी फेल सीधे 1100 रुपये बढ़ा सोने का दाम! 94000 पार कर रिकॉर्ड हाई पर पहुंची 10 ग्राम की कीमत Instagram-Facebook ही नहीं Snapchat से भी करें कमाई, ये है तरीका अक्षय तृतीया पर सोना ना ला पाएं तो, घर लायें ये 5 सामान, मिलेगा अक्षय धन-धान्य का वरदान! नेतन्याहू के गुस्से से यहूदी भी नहीं बचे, नींद में सो रहे 550 इजराइलियों पर IDF ने गिरा दिया बम गर्मियों में इस तरह लगाएं मुल्तानी, चेहरा बनेगा सॉफ्ट और शाइनी इंदौर में मिली राहुल की लाश… दुल्हन ही निकली कातिल, 36 बार चाकू से किया हमला, फिर बॉयफ्रेंड को फोन क... पुलिस कमिश्नर के तबादले पर विधायक के घर जश्न, ढोल की थाप पर थिरके समर्थक कबाड़ी वालों से एक रुपये किलो के हिसाब से वसूलते थे रंगदारी, नोएडा के गैंग की कहानी

बलात्कार पीड़िता की पहचान का मामला: राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका का निपटारा

35

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को उस याचिका का निपटारा कर दिया जिसमें एक कथित बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज़ करने की मांग की गई थी। अदालत ने राहुल गांधी, पुलिस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ की दलीलों पर गौर करने के बाद इस याचिका का निपटारा कर दिया। बता दें कि किसी बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर करना भारतीय दंड संहिता की धारा 228ए के तहत अपराध है और इस अपराध के लिए दो साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है।

दिल्ली पुलिस ने उच्च न्यायालय में कहा कि 2021 में कथित बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर करने वाले ट्वीट को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज़ की गई थी और इस संबंध में जांच अभी जारी है। राहुल गांधी के वकील ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पी.एस. अरोड़ा की पीठ को बताया कि उन्होंने उस ट्वीट को हटा लिया है जिसमें उस नाबालिग दलित लड़की की पहचान का खुलासा होता था, जिसकी कथित तौर पर बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (पहले ट्विटर) के वकील ने अदालत के समक्ष पुष्टि की कि राहुल गांधी ने ट्वीट खुद ही हटा लिया था। अदालत सामाजिक कार्यकर्ता मकरंद सुरेश म्हाडलेकर की 2021 की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता की मांग थी कि ‘एक्स’ पर लड़की की उसके माता-पिता के साथ तस्वीर पोस्ट कर उसकी पहचान उजागर करने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज़ की जाए। विभिन्न पक्षों की दलीलों पर गौर करने के बाद उच्च न्यायालय ने कहा कि याचिका में किए गए अनुरोध से वह संतुष्ट हैं और उसने याचिका का निपटारा कर दिया।

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.