Breaking News in Hindi
ब्रेकिंग
Iran-Israel War Impact: ईरान युद्ध के कारण बढ़ सकते हैं पानी और कोल्ड ड्रिंक की बोतलों के दाम; भारतीय... मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बड़ा फरमान: "मुसलमानों के लिए इस्लामी उत्तराधिकार कानून अनिवार्य"; संपत्ति... विकसित भारत 2047: हरियाणा बनेगा देश का 'ग्रोथ इंजन'! उद्योग और युवाओं के कौशल पर सरकार का बड़ा दांव;... दिल्ली-देहरादून हाईवे पर 'आपत्तिजनक नारा' लिखना पड़ा भारी! दो युवतियों समेत 3 गिरफ्तार; माहौल बिगाड़ने... सावधान! दिल्ली में 48 घंटे बाद बरसेगा पानी, यूपी-राजस्थान में 'तूफान' जैसी हवाओं का अलर्ट; IMD ने पह... आगरा में 'जहरीली गैस' का तांडव! कोल्ड स्टोरेज से रिसाव के बाद मची भगदड़, जान बचाने के लिए खेतों की त... Bus Fire News: जैसलमेर से अहमदाबाद जा रही स्लीपर बस में लगी भीषण आग, एक यात्री झुलसा; खिड़कियों से क... कश्मीर में VIP सुरक्षा पर 'सर्जिकल स्ट्राइक'! फारूक अब्दुल्ला पर हमले के बाद हिला प्रशासन; अब बुलेटप... ईरान की 'हिट लिस्ट' में Google, Apple और Microsoft? अब टेक कंपनियों को तबाह करेगा तेहरान; पूरी दुनिय... दिल्ली में 'Zero' बिजली बिल वालों की शामत! खाली पड़े घरों की सब्सिडी छीनने की तैयारी; क्या आपका भी बं...

पैरों की मसाज के लिए किया मजबूर, साथ ही की छात्रा से पिटाई, सरकारी हॉस्टल का है यह हाल

33

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में सरकारी कन्या हॉस्टल (आश्रय स्थल) में रहने वाली एक लड़की से मारपीट करने और अन्य लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में दो महिला कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने जिला महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अधिकारियों को प्राप्त एक वीडियो के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की।

पुलिस अधिकारी ने प्राथमिकी के हवाले से बताया कि शिकायत के अनुसार, उल्हासनगर स्थित हॉस्टल में रहने वाली 16 वर्षीय लड़की पर एक महिला कर्मी ने हमला किया जबकि उसकी सहकर्मी ने एक अन्य लड़की को उसके पैरों की मालिश करने के लिए मजबूर किया। उन्होंने बताया कि लड़कियों ने आरोप लगाया कि महिला कर्मियों ने उनकी बात नहीं मानने पर लड़कियों को भिवंडी सुधार गृह भेजने की धमकी दी।

अधिकारी ने बताया कि मामले में अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है और जांच जारी है। ठाणे पुलिस ने इस संबंध में 12 जनवरी को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए सजा) और 506 (आपराधिक जांच के लिए सजा) और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 के तहत मामला दर्ज किया था।

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.