महाराष्ट्र के ठाणे जिले में सरकारी कन्या हॉस्टल (आश्रय स्थल) में रहने वाली एक लड़की से मारपीट करने और अन्य लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में दो महिला कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने जिला महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अधिकारियों को प्राप्त एक वीडियो के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की।
पुलिस अधिकारी ने प्राथमिकी के हवाले से बताया कि शिकायत के अनुसार, उल्हासनगर स्थित हॉस्टल में रहने वाली 16 वर्षीय लड़की पर एक महिला कर्मी ने हमला किया जबकि उसकी सहकर्मी ने एक अन्य लड़की को उसके पैरों की मालिश करने के लिए मजबूर किया। उन्होंने बताया कि लड़कियों ने आरोप लगाया कि महिला कर्मियों ने उनकी बात नहीं मानने पर लड़कियों को भिवंडी सुधार गृह भेजने की धमकी दी।
अधिकारी ने बताया कि मामले में अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है और जांच जारी है। ठाणे पुलिस ने इस संबंध में 12 जनवरी को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए सजा) और 506 (आपराधिक जांच के लिए सजा) और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 के तहत मामला दर्ज किया था।
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