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Hit and Run : जानिए क्या है ‘हिट एंड रन’ का नया कानून, क्यों हो रहा है इसका विरोध

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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू  द्वारा अप्रूवल मिलने के बाद भारतीय न्याय संहिता अब नया कानून बन चुका है। आने वाले समय में  इंडियन पीनल कोड (IPC) जिसे ब्रिटिश काल के दौरान बनाया गया था उसे अब The criminal code law से बदल दिया जाएगा। इसके कारण विभिन्न राज्यों में विरोध की लहर शुरू हो गई है क्योंकि ड्राइवरों और ट्रक चालकों ने इस नए दंड कानून में कड़े ‘हिट-एंड-रन’ प्रावधान पर अपना असंतोष व्यक्त किया है। इस नए कानून के मुताबिक अगर सड़क दुर्घटना के दौरान में किसी की मौत हो जाती है और गाड़ी चालक मौके से फरार हो जाता है तो उसे 2 साल की जगह 10 साल की सजा होगी। इसके इलावा भारी जुर्माना भी भरना पड़ेगा।

क्या होता है ‘हिट एंड रन’?
‘हिट एंड रन’ उसे कहते है जब गाड़ी की टक्कर के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो जाता है। इस मामलों में घायल शख्स को समय रहते अस्पताल पहुंचाने या प्राथमिक इलाज मिलने पर बचाया भी जा सकता है। IPC के पुराने कानून के मुताबिक हिट एंड रन केस में दो साल की सजा थी और जमानत भी मिल जाती थी।

क्या कहता है नया नियम?
नया नियम के मुताबिक अगर सड़क दुर्घटना के बाद गाड़ी चालक पुलिस को टक्कर की सूचना दिए बिना मौके से फरार होता है तो उसे 10 साल की जेल और जुर्माना देना पड़ेगा। यह नए नियम निजी वाहन चालकों पर भी समान रूप से लागू कि जाएंगे। इसी कारण देश में कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि नए कानून के प्रावधान कुछ ज्यादा ही सख्त हैं, इन्हें नरम किया जाए।

महाराष्ट्र
मोटर चालकों से जुड़े हिट-एंड-रन सड़क दुर्घटना मामलों के संबंध में नए कानून के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों ने सोमवार को महाराष्ट्र में कई स्थानों पर “रास्ता रोको” विरोध प्रदर्शन किया। अधिकारियों के अनुसार, ट्रक चालकों ने ठाणे जिले के मीरा भयंदर इलाके में मुंबई-अहमदाबाद राजमार्ग पर यातायात को कुछ देर के लिए ब्लॉक कर दिया और पुलिस पर पथराव किया, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। पथराव से पुलिस का एक वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया। अधिकारियों ने बताया कि सोलापुर, कोल्हापुर, नागपुर और गोंदिया जिलों में भी सड़कें ब्लॉक कर दी गईं, नवी मुंबई और अन्य स्थानों पर स्थिति अभी नियंत्रण में है।

छत्तीसगढ़
व्यावसायिक बसों और ट्रक चालकों ने सोमवार को काम बंद कर दिया नए कानून में प्रावधान को वापस लेने की मांग करते हुए छत्तीसगढ़ में कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया। राज्य भर में 12,000 से अधिक निजी बस चालकों ने सोमवार को हड़ताल की घोषणा की, जिससे सैकड़ों यात्री रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और राजनांदगांव सहित अन्य शहरों के बस स्टेशनों पर फंसे रहे। लोग इस डर से विभिन्न शहरों में पेट्रोल पंपों पर कतार में खड़े हैं कि आंदोलन के कारण आने वाले दिनों में ईंधन आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। विरोध प्रदर्शन के कारण कई यात्रियों को असुविधा हुई क्योंकि फंसे हुए लोग वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था करने की कोशिश करते देखे गए।

पश्चिम बंगाल
पुलिस ने कहा कि हिट-एंड-रन मामलों के लिए नए दंड कानूनों का विरोध कर रहे सैकड़ों ट्रक और वाणिज्यिक वाहन चालकों ने रविवार को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में दानकुनी टोल प्लाजा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 को लगभग दो घंटे तक ब्लॉक कर दिया। पुलिस के मुताबिक, आंदोलनकारियों ने सुबह करीब 10:30 बजे चंडीतला में टायर जलाकर और सड़क के बीच में अपने वाहन खड़े कर सड़क को ब्लॉक करना शुरू कर दिया. ट्रक चालकों को नाकाबंदी हटाने के लिए मनाने के लिए चंडीताला और दनकुनी पुलिस स्टेशनों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने सड़क की नाकाबंदी हटा दी और दोपहर 1:50 बजे वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई।

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