Breaking News in Hindi
ब्रेकिंग
Election Commission: दिल्ली, पंजाब और उत्तराखंड समेत 23 राज्यों में कब लागू होगा SIR? चुनाव आयोग ने ... India-UAE Relations: AI समिट के बहाने भारत-यूएई रिश्तों को नई रफ्तार, पीएम मोदी से मिले क्राउन प्रिं... Delhi Politics: दिल्ली की जनता को फिर याद आए अरविंद केजरीवाल! आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार की कार्... Bihar Politics: राज्यसभा की 5 सीटों के लिए बिछी सियासी बिसात, पांचवीं सीट के लिए ओवैसी (AIMIM) बनेंग... Atal Canteen: गरीबों को भरपेट भोजन देने का संकल्प! दिल्ली के कृष्णा नगर से 25 नई 'अटल कैंटीनों' का भ... Vaishno Devi to Shiv Khori: मां वैष्णो देवी से शिवखोड़ी की यात्रा हुई आसान, हेलीकॉप्टर से सिर्फ 20 म... Indian Army: LoC पर घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम, राजौरी में आतंकियों का मददगार गिरफ्तार; सेना का 'डबल... BJP Leader Threat: लॉरेंस गैंग का खौफ! बीजेपी नेता को दी विधायक से 2 करोड़ की रंगदारी वसूलने की सुपा... Bomb Threat: दिल्ली-NCR के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी! आज फिर आईं कई फेक कॉल्स, जांच एजेंसियों ... CAA Case: नागरिकता कानून पर सुप्रीम कोर्ट में 5 मई से शुरू होगी निर्णायक सुनवाई, 200 से ज्यादा याचिक...

नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वालों को सश्रम कारावास, अर्थदंड भी लगाया

18

झाबुआ। नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने को दोषियों को अलग-अलग धाराओं में दंडित कर अर्थदंड भी लगाया गया है। एडीपीओ एवं जिला मीडिया प्रभारी सूरज वैरागी ने बताया कि 20 अक्टूबर 2018 को पीड़िता के स्वजन ने झाबुआ थाने पर अपहरण और दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।

रिपोर्ट में बताया गया था कि 18 अक्टूबर 2018 को फरियादी की लड़की (पीड़िता) सुबह करीब नौ बजे घर से कापी-किताब लेने जाने का बोलकर निकली थी, किंतु वापस नहीं लौटी। इस पर उसने झाबुआ थाना पर शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस को सूचना मिली कि पीड़‍िता हरियाणा में है। इस पर पीड़िता को सन्नी पुत्र सुरजीत वाल्मीकि निवासी ग्राम शिवाहा, जिला जिन्द, हरियाणा के कब्जे से छुड़ाया गया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि रिश्तेदार आकाश मुझे बहन रानू से मिलवाने का बोलकर हरियाणा ले गया था। वहां आकाश द्वारा सन्नी नाम के लड़के से जबरदस्ती शादी करवा दी और सन्नी द्वारा लगातार दुष्कर्म किया गया।

न्यायाधीश राजेन्द्र शर्मा द्वारा शुक्रवार को सन्नी पुत्र सुरजीत वाल्मीकि निवासी जिन्द हरियाणा, जींद सदर हरियाणा को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपए के अर्थदंड एवं आकाश पुत्र सुरजीत वाल्मीकि निवासी जुलाना जींद, हरियाणा को सात वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किए गए।

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.