Breaking News in Hindi
ब्रेकिंग
महाराष्ट्र में FDA की बड़ी कार्रवाई: बीड में 1.94 करोड़ का 1.19 लाख kg मिलावटी खाद्य तेल जब्त, 5 फैक... संबलपुर में 'हर घर तिरंगा' यात्रा की धूम: धर्मेंद्र प्रधान संग सड़क पर उतरे हजारों लोग, देशभक्ति के ... PM मोदी ने की CWG 2026 पदक विजेताओं की अगवानी: 7 LKM में खिलाड़ियों से मुलाकात, दिया "जो खेलेगा, वो ... मुंबई में FDA की बड़ी कार्रवाई का होटल कारोबारियों ने किया समर्थन: बोले— 'ग्राहकों की सेहत से समझौता... दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन आज, CAG रिपोर्ट और नए विधेयकों पर हंगामे के आसार सिद्धार्थनगर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ₹311 करोड़ की 107 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण व शिलान्... सीएजी रिपोर्ट केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार का लिखित दस्तावेज, मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने बोला तीखा ... प्रयागराज में राहुल गांधी की 'छात्रों की गूंज' सभा, केंद्र सरकार, पीएम मोदी और अमित शाह पर बोला तीखा... पूर्णिया में कोहराम: दो हादसों में 5 बच्चों की डूबने से मौत, कसबा में 3 सगे भाई और बायसी में 2 चचेरी... हवा में 300 फीट नीचे गिरी एयर इंडिया की फुकेट-दिल्ली फ्लाइट: पायलटों पर DGCA का एक्शन, साइकोएक्टिव ट...

माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, संसद सदस्यता बहाल

49

गाजीपुर: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बहुजन समाज पार्टी सांसद अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत दे दी गई है। कोर्ट ने अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता को बहाल कर दिया है। दरअसल, गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट से मिली चार साल की सजा सुनाए जाने के बाद संसद सदस्यता से अयोग्य घोषित किए जाने के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि, 30 जून 2024 तक अफजाल मामले की सुनवाई पूरी कर फैसला दे। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि गाजीपुर लोकसभा सीट पर उप चुनाव नहीं होगा। एमपी लैंड स्कीम के पैसे का इस्तेमाल हो सकेगा और अफजाल संसद की कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं।

बता दें कि बसपा सांसद अफजाल अंसारी माफिया मुख्तार अंसारी के भाई हैं। अपनी याचिका में अफजाल अंसारी ने 2007 के गैंगस्टर एक्ट के मामले में अपनी दोषसिद्धि को निलंबित करने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की थी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के मामले का हवाला देकर अफजाल ने अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग अदालत से की थी। बता दें कि गाजीपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने इसी साल 29 अप्रैल को अफजाल अंसारी और उनके भाई मुख्तार अंसारी को साल 2007 के गैंगस्टर एक्ट से जुड़े एक मामले में दोषी करार दिया था। कोर्ट ने अफजाल अंसारी को चार साल कैद की सजा सुनाई थी, जिसके बाद अफजाल को अपनी संसद सदस्यता गवानी पड़ी थी।

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.