Breaking News in Hindi
ब्रेकिंग
सतना जिला अस्पताल में बड़ा नियम उल्लंघन: पीएम हाउस में घुसाई गईं स्कूली छात्राएं, सामने कराया गया पो... सागर यूनिवर्सिटी और महार रेजीमेंट की नई पहल: अग्निवीरों के लिए शुरू होगा 'ड्रोन टेक्नोलॉजी' कोर्स, न... भोपाल में 80 हजार दुकानों पर मंडराया संकट: सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 5 लाख लोगों का रोजगार खतरे में; ... सागर कॉन्वेंट स्कूल विवाद: पहचान पत्र पर आदिवासी नाम मिलने से भड़का गुस्सा; प्राचार्या सिस्टर केथरिन... छतरपुर हत्याकांड का खुलासा: शराब के नशे में विवाद के बाद पड़ोसी ने लाठी से की हत्या, कुल्हाड़ी से का... छतरपुर हत्याकांड का खुलासा: शराब के नशे में विवाद के बाद पड़ोसी ने लाठी से की हत्या, कुल्हाड़ी से का... शिवपुरी में वन विभाग का पिंजरा फेल, ग्रामीणों का 'देसी जुगाड़' हिट: चंदे के बकरे से 24 घंटे में कैद ... JPSC परीक्षा धांधली: सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल; सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में SIT और CBI जांच... JPSC-JSSC धांधली के खिलाफ रांची में छात्रों का हुंकार: मंत्री प्रतिनिधिमंडल संग बैठक विफल, TDPL कंपन... Gauri Shiksha Foundation के चेयरमैन Mukesh Sharma ने कांवड़ सेवा शिविर में जनसेवा को बताया सबसे बड़ी...

घर के बाहर खेल रही बच्ची के साथ की दुष्कर्म की कोशिश, कोर्ट ने सुनाई 10 साल के सश्रम कारावास की सजा

37
दतिया। नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ कर दुष्कर्म की कोशिश करने वाले आरोपित को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय विश्वनाथ शर्मा एडीजे प्रथम (पोक्सो) सेवढा के आरोपित रामस्वरुप पुत्र बट्टू वाल्मीक निवासी तालपुरा इंदरगढ को सश्रम कारावास और 11 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

मीडिया प्रभारी और पैरवीकर्ता संजय कुमार मित्तल ने बताया कि 12 अगस्त 2019 को फरियादी पीड़िता की दादी और पीड़िता घर पर थे। वह जब घर के बाहर खेल रही थी, तभी आरोपित रामस्वरूप आया और मोटर चलाने की कहने लगा।

आरोपित को मिली 10 साल की सजा

फरियादी ने पीड़िता को आवाज दी तो वह नहीं दिखी। इसके बाद घर के सामने बने पंप हाउस पर गई और कमरे का दरवाजा खोला। उसने देखा कि उसकी सात वर्षीय नातनी और आरोपित रामस्वरूप निवस्त्र खड़ा था। फरियादी के चिल्लाने पर आरोपित धमकी देता हुआ भाग गया। घटना पर थाना इंदरगढ में आरोपित के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया। विचारण के बाद अभियोजन ने प्रस्तुत साक्ष्य और तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपित रामस्वरूप वाल्मीक निवासी तालपुरा इंदरगढ़ को 10 वर्ष सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया।

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.